CG School News: छत्तीसगढ़ में 10वीं-12वीं में गड़बड़ी करने वाले स्कूलों पर गिरेगी गाज! माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी की सख्त चेतावनी
CG School News: छत्तीसगढ़ के निजी स्कूलों को 10वीं-12वीं में गड़बड़ी करना भारी पड़ सकता है. अपात्र विद्यार्थियों को 10वीं एवं 12वीं में प्रवेश देने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

CG School Admission News: रायपुर: छत्तीसगढ़ के निजी स्कूलों को 10वीं-12वीं में गड़बड़ी करना भारी पड़ सकता है. अपात्र विद्यार्थियों को 10वीं एवं 12वीं में प्रवेश देने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस समबध में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल आदेश जारी कर दिया है.
दरअसल, इन दिनों नए शिक्षा सत्र के लिए स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है. प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है. 9वीं से 12वीं तक प्रवेश दिए जा रहे हैं. ऐसे में स्कूलों में एडमिशन को लेकर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने दिशा निर्देश जारी किया है.
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में जारी किया आदेश
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार, मण्डल सचिव की अनुमति से दिनांक 16 अगस्त 2025 तक प्रवेश दिया जा सकेगा. इसके पश्चात् किसी प्रकार के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. परीक्षा परिणाम के पश्चात् जो छात्र उत्तीर्ण होंगे वे अगली कक्षा में नियमित प्रवेश हेतु पात्र होंगे.
10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा होती है. ऐसे में कक्षाओं के प्रवेश के दौरान किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए. प्रवेश के दौरान सावधानियां बरती जाए. किसी भी अपात्र विद्यार्थियों को 10वीं एवं 12वीं कक्षा में भर्ती न दी जाए. प्रवेश नीति के गाइड लाइन के अनुसार ही प्रवेश दिया जाए. इसका पलायन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कहा है, शासकीय सेवक (राज्य एवं केन्द्र) के स्थानांतरण की स्थिति में उनके बच्चो को हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी में प्रवेश दिया जा सकेगा, परन्तु इसकी अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2025 होगी . अन्य बोर्ड से प्रवेश लेने वाले छात्रों को ग्राह्यता की कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य होगा तथा पूर्व विद्यालय से उपस्थिति की गणना प्राप्त कर प्राचार्य के प्रमाणीकरण पश्चात् प्रस्तुत करना होगा.
10वीं एवं 12वीं में स्थानांतरण के अलावा अन्य स्थिति में 10 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है. किसी संस्था में कक्षा 9वीं में उत्तीर्ण 30 छात्र, कक्षा 10वीं में अनुत्तीर्ण 15 छात्र तथा श्रेणी सुधार के 5 छात्र हैं. इस प्रकार कुल 50 छात्रों का 10 प्रतिशत 05 होता है अर्थात अधिकतम 05 छात्रों को ही प्राचार्य द्वारा बिना मण्डल की अनुमति के अतिरिक्त प्रवेश दिया जा सकता है. ऐसी संस्थायें जहाँ कक्षा 10वीं एवं 12वीं में छात्र संख्या 45 से कम हैं तो ऐसी परिस्थिति में कक्षा 10वीं एवं 12वीं में 45 छात्र संख्या तक प्रवेश हेतु उपरोक्त नियम 10% वृद्धि में शिथिलता रहेगी.
यदि संस्था के प्राचार्य 10 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त प्रवेश देना चाहते हैं तो आवश्यकतानुसार भवन विस्तार, शिक्षक, स्टाफ, फर्नीचर आदि की पर्याप्त व्यवस्था कर के स्कूल भवन का नक्शा एवं फोटो संबंधित अनुविभागीय अधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर निर्धारित प्रपत्र में मण्डल कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत करें तथा मण्डल कार्यालय द्वारा अनुमति दिये जाने पर ही अतिरिक्त प्रवेश दिया जा सकेगा. यदि असाधारण रूप से अधिक प्रवेश की अनुमति मांगी जाती है तो यह मण्डल द्वारा जाँच के उपरांत निर्णय लिया जायेगा. उपरोक्त नियम का कड़ाई से पालन किया जाय. नियम विरूद्ध प्रवेश दिये जाने पर कार्यवाही की जावेगी.
