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CG School Education News: DPI का आदेश: स्कूलों के युक्तियुक्तकरण के बाद नए सिरे से शाला विकास समिति का करना होगा गठन, कुछ ऐसी रहेगी शिक्षा व्यवस्था

CG School Education News: शिक्षकों के साथ स्कूलों के युक्तियुक्तकरण के बाद डीपीआई ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किया है। प्रदेशभर के डीईओ को लिखे पत्र में नए सिरे से शाला विकास समिति का गठन करने का निर्देश दिया है। बैंक अकॉउंट से लेकर MDM के संचालन को लेकर जरूरी निर्देश दिया है।

CG School Education News: DPI का आदेश: स्कूलों के युक्तियुक्तकरण के बाद नए सिरे से शाला विकास समिति का करना होगा गठन, कुछ ऐसी रहेगी शिक्षा व्यवस्था
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By Radhakishan Sharma

CG School Education News: रायपुर। शिक्षकों के साथ स्कूलों के युक्तियुक्तकरण के बाद डीपीआई ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किया है। प्रदेशभर के डीईओ को लिखे पत्र में नए सिरे से शाला विकास समिति का गठन करने का निर्देश दिया है। बैंक अकॉउंट से लेकर MDM के संचालन को लेकर जरूरी निर्देश दिया है।

डीईओ को लिखे पत्र में डीपीआई ने कहा है, शाला प्रबंधन समिति (एस.एम.सी.) एवं शाला प्रबंधन एवं विकास समिति (एस.एम.डी.सी.) की मैपिंग कुछ इस करनी होगी। प्राथमिक का प्राथमिक, उच्च प्राथमिक का उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक का उच्च प्राथमिक विद्यालय में समायोजन होने की दशा में दोनों विद्यालय के शाला प्रबंधन समिति को भंग करते हुए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत् एक नवीन शाला प्रबंधन समिति का गठन किया जाए। उच्च प्राथमिक का हाई स्कूल में समायोजन होने की दशा में उच्च प्राथमिक स्तर की शाला प्रबंधन समिति तथा हाई स्कूल स्तर की शाला प्रबंधन एवं विकास समिति पृथक पृथक होगी एवं स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी।

पहली से आठवीं तक के लिए अलग समिति का गठन करना होगा

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय का हाई स्कूल में समायोजन होने की दशा में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की शाला प्रबंधन समिति को भंग करते हुए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम् 2009 के तहत् पहली से आठवीं तक के लिए पृथक से एक शाला प्रबंधन समिति का गठन किया जाय। हाई स्कूल स्तर के लिए शाला प्रबंधन एवं विकास समिति यथावत् रहेगी एवं स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी।

दो समितियों का करना होगा गठन

प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्तर के विद्यालय में समायोजन किये जाने की दशा में सभी स्तर की शाला प्रबंधन समित्ति एवं शाला प्रबंधन एवं विकास समिति भंग करते हुए 1 ली से 8वीं तक के लिए एक शाला प्रबंधन समिति तथा 9वीं से 12वीं तक के लिए एक शाला प्रबंधन एवं विकास समिति का गठन किया जाये।

हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी में समायोजन होने पर दोनों विद्यालय के शाला प्रबंधन एवं विकास समिति भंग करते हुए 9वीं से 12वीं तक के लिए एक नवीन शाला प्रबंधन एवं विकास समिति का गठन किया जाये।

UDISE कोड का समायोजन

  • जो विद्यालय समीप के विद्यालय में समायोजित किये गये हैं उन विद्यालयों का यू-डाईस कोड निष्क्रिय करना होगा तथा जिस विद्यालय में समायोजित हो रहें हैं उस विद्यालय का वर्ग (न्यूनतम् एवं अधिकतम् कक्षा) यू-डाईस में परिवर्तित करना होगा। विद्यालयों के UDISE का समायोजन ऐसे किया जायेगा
  • यदि प्राथमिक शाला A को प्राथमिक शाला B में समायोजित किया गया है तो भविष्य में प्राथमिक शाला B का UDISE कोड उपयोग किया जायेगा एवं प्राथमिक शाला B द्वारा ही समस्त UDISE डाटा संधारण / प्रविष्टि की कार्यवाही की जायेगी।
  • यदि उच्च प्राथमिक शाला A को उच्च प्राथमिक शाला B में समायोजित किया गया है तो भविष्य में उच्च प्राथमिक शाला B का UDISE कोड उपयोग किया जायेगा एवं उच्च प्राथमिक शाला B द्वारा ही समस्त UDISE डाटा संधारण / प्रविष्टि की कार्यवाही की जायेगी।
  • एक ही परिसर के प्राथमिक शाला का उच्च प्राथमिक शाला में समायोजन हुआ है तो प्राथमिक का UDISE कोड निष्क्रिय किया जाये एवं उच्च प्राथमिक शाला के संस्था प्रमुख द्वारा प्राथमिक शाला के डाटा को भी सम्मिलित करते हुए UDISE डाटा संधारण / प्रविष्टि की कार्यवाही की जायेगी। भविष्य में उच्च प्राथमिक शाला के UDISE कोड का उपयोग होगा तथा UDISE में स्कूल का वर्ग पहली से आठवीं में परिवर्तित किया जायेगा।
  • उच्च प्राथमिक का हाई स्कूल में समायोजन हुआ है तो उच्च प्राथमिक का UDISE कोड निष्क्रिय किया जाय एवं हाई स्कूल के संस्था प्रमुख द्वारा उच्च प्राथमिक शाला के डाटा को भी सम्मिलित करते हुए UDISE डाटा संधारण / प्रविष्टि की कार्यवाही की जायेगी। भविष्य में केवल हाई स्कूल के UDISE कोड का उपयोग होगा तथा UDISE में स्कूल का वर्ग छठवीं से दसवीं में परिवर्तित किया जायेगा।
  • प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक का हाई स्कूल में समायोजन हुआ है तो प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक का UDISE कोड निष्क्रिय किया जाय एवं हाई स्कूल के संस्था प्रमुख द्वारा प्राथमिक शाला एवं उच्च प्राथमिक शाला के डाटा को भी सम्मिलित करते हुए UDISE डाटा संधारण / प्रविष्टि की कार्यवाही की जायेगी। भविष्य में केवल हाई स्कूल के UDISE कोड का उपयोग होगा तथा UDISE में स्कूल का वर्ग पहली से दसवीं में परिवर्तित किया जायेगा।
  • प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में समायोजन हुआ है तो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं हाई स्कूल का UDISE कोड निष्क्रिय किया जाय एवं हायर सेकेण्डरी के संस्था प्रमुख द्वारा प्राथमिक शाला, उच्च प्राथमिक एवं हाई स्कूल के डाटा को भी सम्मिलित करते हुए UDISE डाटा संधारण / प्रविष्टि की कार्यवाही की जायेगी। भविष्य में केवल हायर सेकेण्डरी स्कूल के UDISE कोड का उपयोग होगा तथा UDISE में स्कूल का वर्ग पहली से बारहवीं में परिवर्तित किया जायेगा।
  • हाई स्कूल का हायर सकेण्डरी स्कूल में समायोजन हुआ है तो हाई स्कूल का का UDISE कोड निष्क्रिय किया जाय एवं हायर सेकेण्डरी के संस्था प्रमुख द्वारा हाई स्कूल के डाटा को भी सम्मिलित करते हुए UDISE डाटा संधारण / प्रविष्टि की कार्यवाही की जायेगी। भविष्य में केवल हायर सेकेण्डरी स्कूल के UDISE कोड का उपयोग होगा तथा UDISE में स्कूल का वर्ग नवमी से बारहवीं में परिवर्तित किया जायेगा।

शाला भवनों का चिन्हांकन (UDISE Data)

एक ही परिसर में विद्यालयों का समायोजन होने की दशा में विद्यालय भवन का उपयोग आवश्यकतानुसार कक्षा संचालन, स्टॉफ रूम, पुस्तकालय संचालन, कम्प्यूटर कक्ष आदि के लिए किया जा सकता है। पृथक-पृथक परिसर होने की दशा में विद्यालय भवन स्कूल शिक्षा विभाग के आधिपत्य में होगा।

अगर पृथक-पृथक परिसर में संचालित होने वाले प्राथमिक शाला का प्राथमिक में एवं उच्च प्राथमिक शाला का उच्च प्राथमिक में समायोजन हुआ हो तो जिसका भवन एवं अन्य अधोसंरचना व्यवहारिक रूप से अधिक उपयुक्त है वहाँ कक्षायें संचालित की जायेगी।

शालाओं के बैंक खातों की मैपिंग

समायोजन हो रहे सभी विद्यालयों में समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत PFMS के माध्यम से संचालित जीरो बैलेंस बैंक खाता में अगर किसी भी प्रकार की राशि उपलब्ध है तो उक्त राशि SNA में अंतरित करने के पश्चात खाता बंद किया जाय। विद्यालय स्तर पर उपलब्ध अन्य बैंक खाता को भी बंद किया जाना होगा तथा कैश बुक एवं बैंक समाशोधन पत्रक तैयार कर अन्य बैंक खाता में उपलब्ध राशि समायोजित होने वाले विद्यालय के उसी मद के बैंक खाता में हस्तानांतरित किया जाना होगा।

मध्यान्ह भोजन (पीएम पोषण योजना) समूह, रसोईया की मैपिंग

2025-26 हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्रदान की गई है। यह योजना प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय के समायोजन के पश्चात यथावत् संचालित होगी। समायोजित होने वाली शाला के रसोईयों को जिस शाला में समायोजन किया गया है उसमें मैपिंग करते हुये यथावत समायोजित किया जावे।

पुस्तकालय मद की मैपिंग

समग्र शिक्षा के अंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2025-26 में पुस्तकालय मद में स्वीकृत राशि से विद्यालय युक्तियुक्तकरण के फलस्वरूप, जिस विद्यालय में समायोजन हुआ है, उनको पुस्तकें प्रदान की जायेगी।

छात्रवृत्ति की मैपिंग

शालाओं के युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में किसी UDISE में समायोजित हुई शालाओं (UDISE) की सूची को (Doc File) में छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपलब्ध करवाकर जिला शिक्षा अधिकारी के login पर शाला (UDISE) के समायोजन का प्रावधान (Link) उपलब्ध करवा कर शालाओं के समायोजन प्रकिया को छात्रवृत्ति के संबंध में पूर्ण किया जा सकेगा। समायोजित हुई शाला के पूर्व सत्र का डाटा, उक्त शाला के पूर्व (UDISE) पर ही उपलब्ध रहेगा।

एक बिजली मीटर का करना होगा उपयोग

अगर समायोजन होने वाली शाला एवं समायोजित शाला एक ही परिसर में संचालित है तो शाला में केवल एक बिजली मीटर का उपयोग किया जाना होगा। दूसरे मीटर बंद करवाकर आवश्यकतानुसार वायरिंग में सुधार किया जाना है। अगर समायोजन वाली शाला अन्य परिसर में संचालित रहा हो तो वहाँ के बिजली मीटर को तत्काल बंद करवाना होगा जब तक की उस भवन का भविष्य में उपयोग सुनिश्चित न किया जाये।

अनुदान मो लेकर जरूरी निर्देश

विद्यालय समायोजन की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त समायोजित शाला के कुल दर्ज संख्या एवं विद्यालय स्तर के आधार पर शाला अनुदान जारी करने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा समायोजन पश्चात् विद्यालय के स्तर को ध्यान में रखते हुए अन्य अनुदान जैसे खेल अनुदान, गणित एवं विज्ञान किट. यूथ एवं इको क्लब की राशि अथवा सामग्री विद्यालय को प्रदाय की जायेगी अथवा जारी की जायेगी। इसके अलावा शाला प्रबंधन समिति एवं शाला प्रबंधन एवं विकास समिति को ध्यान में रखते हुए इससे संबंधित अनुदान राशि प्रदाय की जायेगी।

बच्चों का हस्तांतरण एवं कक्षा संचालन

जिन विद्यालयों का समायोजन एक ही परिसर अथवा समीप के अन्य विद्यालय में किया गया है वहाँ के सभी बच्चों का कक्षावार नाम / रिकार्ड (बालवाड़ी होने पर उसे भी सम्मिलित करते हुए) समायोजित शाला के अभिलेखों में सम्मिलित किया जाये। इसके पश्चात् सभी अभिलेख एकीकृत संधारित होंगे। जिस शाला का समायोजन हुआ है उसके समस्त पुराने अभिलेख समायोजित विद्यालय की संस्था में सुरक्षित रखे जायेंगे।

चतुर्थ श्रेणी स्टॉफ एवं अंशकालीन सफाईकर्मी

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अंशकालीन सफाईकर्मियों के लिए मुख्य बजट में मानदेय का प्रावधान है। अतः जिन विद्यालयों का समायोजन किया जा रहा है वहाँ के लिए कार्यरत् चतुर्थ श्रेणी स्टॉफ एवं अंशकालीन सफाईकर्मियों को यथावत समायोजित करते हुये कार्य लिया जावें।

यूथ एवं इको क्लब

समायोजन हो रहे सभी विद्यालयों में यूथ एवं इको क्लब भंग कर नये स्तर से यूथ एवं इको क्लब का गठन किया जायेगा।

देखें आदेश



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