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CG Rera News: बिल्डर को झटका: क्लब हाउस का बिल्डर कर रहा था बेजा उपयोग, 'रेरा' ने दिया ये आदेश

Rera Ne Builder Ko Diya Adesh: रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बड़े बिल्डर के खिलाफ छत्तीसगढ़ रेरा ने सख्त फैसला सुनाया है। रेरा ने पॉश सोसाइटी सफायर ग्रीन्स विला के लोगों की शिकायत पर बिल्डर को प्रोजेक्ट के सभी कॉमन एरिया और क्लब हाउस का प्रबंधन अपेक्स सोसाइटी को सौंपने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी कहा कि 60 दिन के अंदर समिति बन जाए और इसी दौरान ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की जाए।

CG Rera News: बिल्डर को झटका: क्लब हाउस का बिल्डर कर रहा था बेजा उपयोग, रेरा ने दिया ये आदेश
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By Chitrsen Sahu

Rera Ne Builder Ko Diya Adesh: रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बड़े बिल्डर के खिलाफ छत्तीसगढ़ रेरा ने सख्त फैसला सुनाया है। रेरा ने पॉश सोसाइटी सफायर ग्रीन्स विला के लोगों की शिकायत पर बिल्डर को प्रोजेक्ट के सभी कॉमन एरिया और क्लब हाउस का प्रबंधन अपेक्स सोसाइटी को सौंपने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी कहा कि 60 दिन के अंदर समिति बन जाए और इसी दौरान ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की जाए।

सफायर ग्रीन्स विला के लोगों ने की थी शिकायत

दरअसल, बरौंडा में स्थित पॉश सोसाइटी सफायर ग्रीन्स विला के लोगों ने छत्तीसगढ़ रेरा में शिकायत दर्ज कराई थी कि सफायर ग्रीन्स विला के बिल्डर ओम बिल्डर्स और ओम कंंट्रक्शन की ओर से कॉमन एरिया और क्लब हाउस का विधिवत हस्तांतरण नहीं किया गया है। इसके अलावा कई मुलभूत सुविधाओं का निर्माण कार्य भी अधूरा पड़ हुआ है। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि क्लब हाउस का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने क्लब हाउस को बिल्डर से लेकर सोसाइटी को सौंपने की मांग की थी।

रियल स्टेट एक्ट 2016 का उल्लंघन

छत्तीसगढ़ रेरा के अध्यक्ष संजय शुक्ला ने सुनवाई के दौरान पाया कि बिल्डर ने प्रोजेक्ट की कई मूलभूत सुविधाओं का निर्माण अधूरा छोड़ दिया था और क्लब हाउस, जिम, गेस्ट हाउस, बैंक्वेट हॉल जैसी सामुदायिक सुविधाओं का व्यावसायिक उपयोग कर रहा था, जो कि रियल स्टेट एक्ट 2016 का स्पष्ट उल्लंघन है।

छत्तीसगढ़ रेरा ने दिए ये निर्देश

छत्तीसगढ़ रेरा ने आदेश दिया है कि 60 दिनों के अंदर अपेक्स सोसाइटी बनाई जाए और इसी दौरान सभी कॉमन एरिया और क्लब हाउस का हस्तांतरण पूरा किया जाए। साथ ही बिल्डर को परिसर में सफाई, साफ पानी,लाइटिंग और ड्रेनेज जैसी मूसभूत सुविधाओं में सुधार के निर्देश दिए हैं।

बिल्डर का तर्क खारीज

वहीं सुनवाई के दौरान ओम बिल्डर्स और ओम कंंट्रक्शन की ओर दलील दी गई कि क्लब हाउस का स्वामित्व उसी के पास रहना चाहिए, लेकिन रेरा अध्यक्ष ने उसे सिरे से खारीज करते हुए कहा कि सामुदायिक संपत्ति का अधिकार सिर्फ सोसाइटी का होगा।

फैसले का किया स्वागत

सफायर ग्रीन्स विला रेसीडेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमेटेड के अध्यक्ष दिनेश अवस्थी और सचिव राजीव जैन ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला कॉलोनी वासियों के लिए बड़ी राहत है। छत्तीसगढ़ रेरा के इस आदेश से अब कॉलोनी में बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

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