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प्रमोशन ब्रेकिंग: ई व टी संवर्ग के उच्च श्रेणी शिक्षकों का हेड मास्टर के पद पर जारी हुआ पदोन्नति आदेश...

Teacher Promotion News: संयुक्त संचालक, शिक्षा, संभाग बस्तर, जगदलपुर ने ई व टी संवर्ग के उच्च श्रेणी शिक्षकों का हेड मास्टर के पद पर पदोन्नति आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में साफ लिखा है, हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका में कोर्ट के फैसले के बाद डीपीसी कराई गई है। डीपीसी के बाद ई व टी संवर्ग के शिक्षकों के लिए पदोन्नति सूची जारी की गई है।

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इमेज- NPG
By Radhakishan Sharma

रायपुर: 23 मार्च 2026| छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के 05 मार्च .2019 के द्वारा छ०ग० स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासकीय संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 में निहित प्रावधान अनुसार निर्धारित न्यूनतम अनुभव 05 वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक/प्र०पा० प्राथमिक शाला को छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के 10. फरवरी 2021 में दिये गये निर्देशानुसार संभाग स्तरीय विभागीय पदोन्नति/छानबीन समिति द्वारा किये गये अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित उ०श्रे०शि०/ प्र०पा० प्राथमिक शाला (नियमित) (स्नातक / प्रशिक्षित) (टी संवर्ग) की पदोन्नति प्रधान पाठक, पूर्व माध्यमिक शाला (टी संवर्ग) के पद पर सातवें वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स 9300-34800 ग्रेड पे 4300 (वेतन मैट्रिक्स 38100-120400 लेवल-09) में पदोन्नत किया जाता है। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ के पत्र 29. अक्टूबर 2025 में दिये गये निर्देशानुसार पदोन्नति उपरांत पदस्थापना काउंसिलिंग के माध्यम से किया जाकर पदांकन आदेश पृथक से जारी किया जावेगा।





इन शर्तों का करना होगा पालन

01. उक्त पदोन्नति छत्तीसगढ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, 23.दिसंबर2019 तथा 26 दिसंबर 2025 के द्वारा छत्तीसगढ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के विरूद्ध माननीय छ०ग० उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका अन्य याचिकाओं में पारित आदेश 16 अप्रैल 2024 के परिपालन में डीपीसी की कार्यवाही की गई।

02. पदोन्नत हुए जिन शिक्षकों के विरूद्ध विभागीय जांच प्रचलन में है, निलंबित है, अथवा कोई न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो ऐसे कर्मचारियों के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा, ऐसी स्थिति में उन्हे कार्यभार ग्रहण न कराकर उनकी जानकारी इस कार्यालय को भेजी जावे।

03. पदोन्नत हुए शिक्षको में सेवानिवृत्ति / पूर्व से पदोन्नत (वर्ष 2022 में)/ दिवंगत / अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसे शिक्षकों / प्र०पा० प्राथमिक शाला की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भेजी जावे।

04. यदि कोई शिक्षक पदोन्नति से इंकार करना चाहते हैं तो पदोन्नति नहीं चाहने के सुसंगत कारणों का उल्लेख करते हुए उचित माध्यम से लिखित अनुरोध पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

05. पदोन्नति से इन्कार करने वाले शिक्षक के अभ्यावेदन पर सुसंगत बातों पर विचार करते हुए पदोन्नति नहीं चाहने का कारण स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जायेगा। अभ्यावेदन स्वीकार नही होने पर चयन सूची के अगले कर्मचारी को पदोन्नत किया जावेगा और ऐसे कर्मचारियों को प्रथम पदोन्नति के इन्कार करने की तारीख से 01 वर्ष की कालावधि के लिए या अगली रिक्तता के उद्भूत होने तक जो भी पूर्ववर्ती हो, पदोन्नति पर विचार नहीं किया जावेगा।

06. पदोन्नत शिक्षक द्वारा पदोन्नति से इन्कार किये जाने पर छ०ग० शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र 23 सितंबर 2012 के तहत् उन्हें क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ भी नहीं दिया जायेगा।

07. यदि 'टी' संवर्ग के शिक्षक को 'ई' संवर्ग की संस्था में एवं 'ई' संवर्ग के शिक्षक को "टी" संवर्ग की संस्था में इस आदेश में पदस्थापना किया गया हो तो कार्य भार ग्रहण न करावें तथा तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।

08. काउंसिलिंग संभाग स्तर पर संभागीय कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर (छ०ग०) द्वारा की जाएगी एवं काउंसिलिंग की तिथि पृथक से सूचित की जाएगी।

ई संवर्ग के उच्च श्रेणी शिक्षकों का हेड मास्टर के पद पर पदोन्नति

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय 05 मार्च 2019 के द्वारा छम स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासकीय संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 में निहित प्रावधान अनुसार निर्धारित न्यूनतम अनुनय 05 वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक / प्र०पा० प्राथमिक शाला को छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग 10. फरवरी 2021 में दिये गये निर्देशानुसार संभाग स्तरीय विभागीय पदोन्नति/छानबीन समिति द्वारा किये गये अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित उ०श्रे०शि०/प्र०पा० प्राथमिक शाला (नियमित) (स्नातक/प्रशिक्षित) (ई संवर्ग) की पदोन्नति प्रधान पाठक, पूर्व माध्यमिक शाला (ई संवर्ग) के पद पर सातवें वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स 9300-34800 ग्रेड पे 4300 (वेतन मैट्रिक्स 38100-120400 लेवल-09) में पदोन्नत किया जाता है। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ के पत्र 29 अक्टूबर 2025 में दिये गये निर्देशानुसार पदोन्नति उपरांत पदस्थापना काउंसिलिंग के माध्यम से किया जाकर पदांकन आदेश पृथक से जारी किया जावेगा।

इन निर्देशों का करना होगा पालन

01. उक्त पदोन्नति छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग 23 दिसंबर.2019 तथा 26 दिसंबर 2025 के द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के विरुद्ध छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका अन्य याचिकाओं में पारित आदेश 16 अप्रैल 2024 के परिपालन में डीपीसी की कार्यवाही की गई।

02. पदोन्नत हुए जिन शिक्षकों के विरूद्ध विभागीय जांच प्रचलन में है, निलंबित है, अथवा कोई न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तो ऐसे कर्मचारियों के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा, ऐसी स्थिति में उन्हे कार्यभार ग्रहण न कराकर उनकी जानकारी इस कार्यालय को भेजी जाये।



फेडरेशन ने जताया आभार

छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राठौर एवं पूरे बस्तर संभाग की टीम ने संयुक्त संचालक को पदोन्नति आदेश जारी करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है.

Radhakishan Sharma

राधाकिशन शर्मा: शिक्षा: बीएससी, एमए राजनीति शास्त्र व हिन्दी साहित्य में मास्टर डिग्री, वर्ष 1998 से देशबंधु से पत्रकारिता की शुरुआत। हरिभूमि व दैनिक भास्कर में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया। 2007 से जुलाई 2024 तक नईदुनिया में डिप्टी न्यूज एडिटर व सिटी चीफ के पद पर कार्य का लंबा अनुभव। 1 अगस्त 2024 से एनपीजी न्यूज में कार्यरत।

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