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CG Principal Promotion News: ई संवर्ग प्राचार्य पदोन्नति: डीपीआई ने जेडी को लिखी चिट्ठी, पदोन्नत होने वाले व्याख्याताओं की मांगी जानकारी

CG Principal Promotion News: हाई कोर्ट के फैसले के बाद डीपीआई ने ई संवर्ग के 1378 व्याख्याताओं को प्राचार्य के पद पर पदोन्नत करने की तैयारी शुरु कर दी है। डीपीआई ने प्रदेशभर के संभागीय संयुक्त संचालकों जेडी को पत्र लिखकर प्राचार्य के पद पर पदोन्नत होने वाले शिक्षकों की जानकारी मांगी है। देखे डीपीआई का आदेश

CG Principal Promotion News:  ई संवर्ग प्राचार्य पदोन्नति: डीपीआई  ने जेडी को लिखी चिट्ठी, पदोन्नत होने वाले व्याख्याताओं की मांगी जानकारी
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By Radhakishan Sharma

CG Principal Promotion News: हाई कोर्ट के फैसले के बाद डीपीआई ने ई संवर्ग के 1378 व्याख्याताओं को प्राचार्य के पद पर पदोन्नत करने की तैयारी शुरु कर दी है। डीपीआई ने प्रदेशभर के संभागीय संयुक्त संचालकों जेडी को पत्र लिखकर प्राचार्य के पद पर पदोन्नत होने वाले शिक्षकों की जानकारी मांगी है। देखे डीपीआई का आदेश

रायपुर। हाई कोर्ट के फैसले के बाद डीपीआई ने ई संवर्ग के 1378 व्याख्याताओं को प्राचार्य के पद पर पदोन्नत करने की तैयारी शुरु कर दी है। डीपीआई ने प्रदेशभर के संभागीय संयुक्त संचालकों जेडी को पत्र लिखकर प्राचार्य के पद पर पदोन्नत होने वाले शिक्षकों की जानकारी मांगी है। देखे डीपीआई का आदेश

डीपीआई ने जेडी को पत्र लिखकर कुछ इस तरह की जानकारी मांगी है। लिखे पत्र में यह सब है। प्राचार्यों की पदस्थापना काउंसिलिंग के माध्यम से किये जाने हेतु पदोन्नत प्राचार्य जो वर्तमान में व्याख्याता, व्याख्याता (एल.बी.) तथा प्रधान पाठक पूर्व माध्य. शाला है, उनकी पदस्थापना के संबंध में त्रुटि रहित जानकारी पूर्व में प्रेषित पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र 1, प्रपत्र 2 एवं प्रपत्र 3 अनुसार परीक्षणोपरांत Kruti dev 010 में हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में उपलब्ध करायी गयी है।

उपरोक्त उपलब्ध करायी गई जानकारियों के प्रपत्र 1, प्रपत्र 2 एवं प्रपत्र 3 में यदि 01 नंवबर, 2025 की स्थिति में यदि किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हों तो उसकी जानकारी पृथक से तैयार कर (प्रपत्र-1, प्रपत्र 2 एवं प्रपत्र 3 में) दिनांक 10 नवंबर 2025 को पूर्वान्ह 11.00 बजे आपके कार्यालय के स्थापना के सहायक संचालक एवं संबंधित जिलों के कक्ष लिपिकों को अनिवार्य रूप से इस कार्यालय मं गठित समिति के समक्ष जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त प्रपत्र-2 में (रिक्त पद) पूर्व में प्रेषित जानकारियों में यदि कोई शाला सेजेस है (हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम) परन्तु सेजेस (हिन्दी/ अंग्रेजी माध्यम) नहीं लिखा गया हो तो, उसकी संशोधित जानकारी प्रपत्र-2 में ही पृथक से देवें ।

हाई कोर्ट के फैसले के बाद शुरू हुई प्रक्रिया

गुरुवार को हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने ई संवर्ग के व्याख्याताओं की पदोन्नति को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने रिटायर शिक्षक नारायण प्रकाश की याचिका को खारिज कर दिया है। बीते तीन महीने से प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नत होने वाले शिक्षकों की नजरें हाई कोर्ट की ओर लगी हुई थी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद डीपीआई ने पदोन्नति को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है।





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