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CG Principal Promotion: हाई कोर्ट में प्राचार्य पदोन्नती को लेकर होगी अहम सुनवाई, सरकार पेश करेगी डिवीजन बेंच के फैसले का ब्यौरा

CG Principal Promotion: प्राचार्य पदोन्नति को लेकर दायर याचिका पर 14 जुलाई को हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। राज्य शासन की और से जवाब पेश किया जायेगा. साथ ही डिविजन बेंच के फैसले की जानकारी दी जायेगी।

CG Principal Promotion: हाई कोर्ट में प्राचार्य पदोन्नती को लेकर होगी अहम सुनवाई, सरकार पेश करेगी डिवीजन बेंच के फैसले का ब्यौरा
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CG Principal Promotion

By Radhakishan Sharma

CG Principal Promotion: बिलासपुर। प्राचार्य पदोन्नति को लेकर दायर याचिका पर 14 जुलाई को हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। राज्य शासन की और से जवाब पेश किया जायेगा, साथ ही डिविजन बेंच के फैसले की जानकारी दी जायेगी।

राज्य शासन की ओर से 7 जुलाई को शपथ पत्र के साथ जवाब दावा पेश किया गया है। मामले की सुनवाई जस्टिस रवीन्द्र अग्रवाल के सिंगल बेंच में होगी। नारायण प्रकाश तिवारी की याचिका पर अतिरिक्त महाधिवक्ता जवाब देंगे। कोर्ट को 14 जुलाई की सुनवाई में बताया जाएगा कि याचिकाकर्ता रिटायर हो चुके है और समान प्रकृति की याचिका की सुनवाई के बाद डिविज़न बैंच बी अभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया है कि सुनवाई की तिथि 14 जुलाई तय किया गया है।

डिवीजन बेंच ने शासन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। डिवीजन बेंच के फैसले के बाद सरकार ने राहत की सांस ली थी। इसी तरह की एक याचिका सिंगल बेंच में लगी थी। जिसकी सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने पदोन्नति आदेश पर आगामी फैसले तक रोक लगा दिया था। हालांकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने डिवीजन बेंच द्वारा आदेश पर रोक लगाने की जानकारी दी थी। महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारियों ने सिंगल बेंच में डिवीजन बेंच के फैसले की जानकारी ना देने के कारण पदोन्नति की फाइल अब भी अटकी हुई है।

नारायण प्रकाश तिवारी की याचिका पर सुनवाई के लिए 8 जुलाई को जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल के सिंगल बेंच में मामला लगा हुआ था। राज्य सरकार की ओर से डिवीजन बेंच के फैसले को मेंशन ना किए जाने कारण सुनवाई आगे टल गई है। शिक्षक संगठन से जुड़े पदाधिकारियों की मानें तो अगली सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से सिंगल बेंच के सामने डिवीजन बेंच के आदेश की कापी सहित जानकारी देनी होगी कि डिवीजन बेंच ने प्राचार्य पदोन्नति से संबंधित सभी आधा दर्जन याचिकाओं को खारिज करते हुए राज्य सरकार के नियमों व मापदंडों को सही ठहराया है। डिवीजन बेंच की फैसले की जानकारी के बाद ही सिंगल बेंच अपना फैसला सुनाएगा। इसके बाद ही प्राचार्य पदोन्नति का रास्ता साफ होगा।

3224 पदों पर होनी है पदोन्नति-

स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्य के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 4690 है जिसमें वर्तमान में 1430 प्राचार्य कार्यरत है। पदोन्नति के कुल 3224 पद बीते कई वर्षों से रिक्त है स्कूल शिक्षा में वर्ष 2016 एवं आदिम जाति कल्याण विभाग जो कि अब स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन है। उसमें वर्ष 2013 में अंतिम बार पदोन्नति हुई थी। बीते 10 वर्षों से प्राचार्य की पदोन्नति नहीं होने के कारण चार संगठनों ने प्राचार्य पदोन्नति फोरम का गठन करते हुए 17 दिसंबर 2024 को इंद्रावती एवं महानदी भवन के समक्ष प्रदर्शन कर पदोन्नति के लिए दबाव बनाया था।

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