CG Patwari Suspend: NPG खबर का असर: रिश्वतखोर पटवारी निलंबित, तीस हजार रूपये रिश्वत लेते वीडियो आया था सामने
CG Patwari Suspend: सीमांकन के एवज में किसान से रिश्वत लेते सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद कोटा एसडीएम v आईएएस तन्मय खन्ना ने रिश्वतखोर पटवारी को निलंबित कर दिया है, एनपीजी ने खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था.

CG Patwari Suspend
CG Patwari Suspend: बिलासपुर। सीमांकन के एवज में किसान से रिश्वत लेते सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद कोटा एसडीएम व् आईएएस तन्मय खन्ना ने रिश्वतखोर पटवारी को निलंबित कर दिया है, एनपीजी ने खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था.
कोटा एसडीएम ने अपने आदेश में लिखा है कि तहसीलदार रतनपुर के प्रतिवेदन अनुसार पटवारी अनिकेत साव, प.ह.नं 1 ग्राम पुड्डु का सोशल मिडीया में अवैध रूप से रूपये लेते विडियो वायरल होने के कारण तहसीलदार रतनपुर द्वारा पटवारी को सूचना देकर पक्ष रखने हेतु मौका दिया गया। विडियों में पटवारी अनिकेत साव ही है प्रथम दृष्टया ही स्पष्ट होता है, किन्तु पटवारी द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया, जो छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के फलस्वरूप अनिकेत साव प.ह.नं 01 पुड्डू तहसील रतनपुर को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में निलंबित पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय बेलगहना नियत किया जाता है।
विभागीय जाँच के निर्देश
निलंबित पटवारी को एक सप्ताह के भीतर नोटिस देकर विभागीय जांच की कार्यवाही प्रारंभ किया जावे तथा तहसीलदार रतनपुर को यह भी निर्देशित किया जाता है कि, उक्त पटवारी के पदस्थ अवधि के दौरान जो भी शासकीय कार्य किया गया है उसकी जांच करें एवं फर्जी / गलत पाये जान पर उसे तत्काल निरस्त किया जावे।
क्या है मामला
जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड अपडेट करने और ऋण पुस्तिका अपडेट करने के एवज में तीस हजार रूपये विश्वत लेने का पटवारी का वीडियो वायरल हुआ है। पैसे लेने के बाद भी काम नहीं करने पर शिकायत की गई है।
पटवारी ने पट्टे की भूमि को ऑनलाइन दर्ज करने और पट्टा प्रदान करने के एवज में 60 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी। जिस पर किसान ने 10% ब्याज मे तीस हजार रुपए कर्ज लेकर पटवारी को पैसे दिए पर पटवारी ने काम नहीं किया। जिस पर कार्रवाई करते हुए पैसा वापस दिलवाने की मांग की गई है। वही शिकायत के सामने आने आने के बाद कोटा एसडीएम तन्मय खन्ना ( आईएएस) ने तहसीलदार को जांच हेतु निर्देशित किया है।
बिलासपुर जिले के रतनपुर तहसील के ग्राम पचरा निवासी 49 वर्षीय केवल दास मानिकपुरी पिता स्व. दुलम दास मानिकपुरी जाति पनिका कि पचरा गांव में ही पटवारी हल्का नंबर 2 राजस्व निरीक्षक मंडल चपोरा में पट्टे की जमीन हैं। यह जमीनों ने सन 1984–85 में प्राप्त हुआ था। उक्त पट्टे की भूमि को पटवारी हल्का नंबर दो अनिकेत साव के द्वारा ऑनलाइन दर्ज करने और पुस्तिका प्रदान करने के एवज में 60 हजार रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। जिसकी बातों में आकर 30 हजार रुपए दस प्रतिशत ब्याज मे लेकर दे दिया।
शिकायतकर्ता के मुताबिक 26 दिसंबर 2024 को 30 हजार रूपये नगद पटवारी ने अपने घर पर लिया। लेकिन पैसा लेने के बावजूद न तो अब तक जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड अपडेट हुआ और ना हीं ऋण पुस्तिका बना कर दी गई। जिस पर पटवारी ने कोटा एसडीएम से शिकायत कर कार्यवाही की मांग करते हुए पैसे वापस दिलवाने की मांग की है। पीड़ित में पैसा देते हुए का वीडियो भी बनाकर उपलब्ध करवाया है।