CG: पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने विधवा को घर से निकाला, पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, आयोग ने SP को जारी किया नोटिस...
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रायपुर। विधवा महिला पर ससुराल पक्ष के द्वारा प्रताड़ित कर घर से निकालने के मामले को छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग ने गंभीरता से लिया है। रायगढ़ पुलिस द्वारा इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होते देख आयोग ने एसपी को नोटिस जारी कर निर्देश दिया है कि महिला की शिकायतों की जांच कर मामले के संबंध में 15 दिवस के अंदर आयोग को रिपोर्ट सौंपी जाएं।
जानकारी के मुताबिक, 30 दिसम्बर 2023 को विधवा महिला द्वारा आयोग को इस आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। पत्र में महिला ने रायगढ़, छत्तीसगढ़ की निवासी बताई। साथ हीउसके पति की मृत्यु के बाद ससुराल वालों ने न केवल उसे प्रताड़ित किया है, उसकी सम्पत्ति व स्त्रीधन पर कब्ज़ा कर उसे घर से निकाल दिया है। उसके पति की सेंट्रो कार भी आवेदिका से ससुराल वालों द्वारा उससे छीन ली गई है।
ससुराल पक्ष द्वारा महिला को शारीरिक, आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसे घर से निकाल देने व उसके स्त्रीधन को वापस नहीं किये जाने की लिखित शिकायत थाने में की थी। लेकिन थाने में अपराध में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। बल्कि उसके साथ घटित अपराध को धारा 155 के तहत दर्ज कर थाने द्वारा फौती कार्रवाई की गई। जबकि प्रकरण में महिला द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार, भा.दं.सं. की धारा 403, 498(ए) की धाराओं तथा दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 6 के अंतर्गत कार्रवाई की जानी थी।
प्रकरण में उक्त अपराध पंजीबद्ध किये जाने का दायित्व पुलिस पर होने के बावजूद थाना प्रभारी, कोतवाली, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़) द्वारा आवेदिका की शिकायत पर विधिवत कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे प्रकरण में मानवाधिकारों को स्पष्ट अवेहेलना को ध्यान में रखते हुए आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष गिरिधारी नायक के निर्देश पर एसपी रायगढ़ (छत्तीसगढ़) को जाँच कर पन्द्रह दिनों में प्रतिवेदन से अवगत कराये जाने के लिए नोटिस जारी किया गया है।