CG Panchayat Election 2025: निर्वाचित सरपंच के विजय रैली में शामिल होकर लगाया नारा, पंचायत सचिव हुआ निलंबित
CG Panchayat Election 2025: निर्वाचित सरपंच के विजय रैली में शामिल होकर नारा लगाने और चुनावी गतिविधियों में भाग लेकर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है।

CG Panchayat Election 2025: जीपीएम। निर्वाचित सरपंच के विजय रैली में शामिल होकर नारा लगाने वाले पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है। रैली में शामिल होने और नारा लगाने के वीडियो के साथ किए गए शिकायत की पुष्टि के बाद पंचायत सचिव के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। मामला गौरेला ब्लॉक से जुड़ा है।
कार्यालय सामान्य प्रेक्षक के द्वारा कलेक्टर को भेजे गए पत्र में उपाध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ अमर सिंह भानु के द्वारा 19 फरवरी को की गई शिकायत का उल्लेख किया गया था। शिकायत के अनुसार ग्राम पंचायत तरईगांव ब्लॉक गौरेला के पंचायत सचिव किशन राठौर द्वारा सेमरा पंचायत में सक्रिय रूप से राजनीति करने की व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त शिकायत के संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर सूचित करने के निर्देश प्राप्त हुए थे।
रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत खंड गौरेला के द्वारा 21 फरवरी को प्रस्तुत प्रतिवेदन में शिकायत के कथन एवं वीडियो के सत्यता की पुष्टि होने की बात कही गई इसके बाद प्रथम दृष्टया किशन राठौर सचिव ग्राम पंचायत तरईगांव ब्लॉक गौरेला का ग्राम पंचायत सेमरा के नवनिर्वाचित सरपंच की विजय रैली में आदर्श आचरण संहिता के दौरान शामिल होना हुआ नारा लगाए जाने की घटना सत्य प्रमाणित होना छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम 4 के अनुसार दंडनीय है।
इसलिए किशन राठौड़ के सक्रिय राजनीति में भाग लेने एवं आदर्श आरक्षण संहिता का स्पष्ट उल्लंघन के चलते छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा नियम 1999 के भाग दो नियम 4 के तहत किशन राठौर सचिव ग्राम पंचायत तरई गांव को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत पेंड्रा नियत किया गया है।