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CG news: शराबी शिक्षक ने मचाया उत्पात: आया था इलाज कराने, शराब के नशे में मचाया हंगामा, अस्पताल से पहुंचा जेल

CG news: शराबी शिक्षक को इलाज के लिए परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल में शराबी शिक्षक ने चिकित्सकों से दुर्व्यवहार और गाली गलौज करते हुए तोड़फोड़ कर दी। बीएमओ की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया है।

CG news: शराबी शिक्षक ने मचाया उत्पात: आया था इलाज कराने, शराब के नशे में मचाया हंगामा, अस्पताल से पहुंचा जेल
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By Radhakishan Sharma

CG news: बलरामपुर। शराबी शिक्षक ने अस्पताल में घंटों तक उत्पात मचाया। विकासखंड शिक्षा अधिकारी की शिकायत मिलने पर शिक्षक के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा समेत विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है। मामला शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंकरगढ़ में 15 अगस्त को शिक्षक प्रमोद एक्का को उसके परिजनों ने इलाज के लिए भर्ती कराया था। प्रमोद एक्का (40) पिता सैलूस एक्का शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेहड़ा में शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं। अत्यधिक शराब सेवन की वजह से शिक्षक की तबियत बिगड़ गई थी जिसकी वजह से उसे इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था।

अस्पताल में शिक्षक ने नशे में जमकर उत्पात मचाया। इलाज में जुटे बीएमओ आफताब अंसारी समेत अन्य चिकित्सकों और चिकित्साकर्मियों से गाली गलौज करते हुए अस्पताल में तोड़फोड़ करने लगा। उसने इंजेक्शन टेकिंग रूम और बीपी मशीन में भी तोड़फोड़ कर दी। बीएमओ आफताब अंसारी ने इसकी सूचना शंकरगढ़ पुलिस को दी।

शंकरगढ़ थाना प्रभारी जितेंद्र जायसवाल के अनुसार 15 अगस्त की शाम 7:30 बजे उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंकरगढ़ में तोड़फोड़ मारपीट और उत्पात की सूचना मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल कर्मियों और परिजनों की सहायता से शिक्षक को नियंत्रित करने का प्रयास किया। पर शिक्षक का हाईवोल्टेज ड्रामा जारी रहा। किसी तरह शराबी शिक्षक के हाथ पांव बांध उसे नियंत्रित किया गया।

बीएमओ आफताब अंसारी ने घटना की शिकायत शंकरगढ़ थाने में दर्ज करवाई है। रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 296,351(2),115(2),132,221,324(3) बीएनएस,लोक संपत्ति का नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3, छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट की धारा 36(च), छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान अधिनियम 2010 की धारा तीन के तहत अपराध दर्ज कर कल शनिवार 16 अगस्त को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

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