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CG News: शराबी आरक्षक का वीडियो वायरल, एसपी ने किया निलंबित

मुंगेली में आरक्षक का ड्यूटी के दौरान वर्दी में शराब के नशे में लड़खड़ाते और जमीन पर गिरते हुए शराब भट्टी के पास वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए एसपी ने आरक्षक को निलंबित कर दिया है।

CG News: शराबी आरक्षक का वीडियो वायरल, एसपी ने किया निलंबित
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By Radhakishan Sharma

मुंगेली। मुंगेली जिले में शराबी आरक्षक का वीडियो वायरल हुआ है। ड्यूटी के दौरान ही आरक्षक शराब पीने शराब भट्टी गया और शराब पीकर नशे में इतना धुत्त हो गया कि भट्टी के पास ही लड़खड़ाते हुए जमीन में गिर गया। घटना का वीडियो लोगों ने बना सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। मामले में एसपी ने आरक्षक को निलंबित कर दिया है।

पूरा मामला लोरमी थाना क्षेत्र का है। यहां लोरमी थाना क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान शराबी आरक्षक का वीडियो सामने आया है। वीडियो दो दिन पहले शनिवार को बताया जा रहा है। लोरमी शराब दुकान के पास नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए आरक्षक रोशन पहाड़ी का वीडियो सामने आया। वीडियो में आवाज शराब दुकान के पास नशे की हालत में लडखडा कर गिरते हुए नजर आ रहा है। आरक्षक इतने नशे में था कि वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। आसपास के लोगों ने शराबी आरक्षक को सहारा देकर खड़े करवाया और रास्ते से हटाया। कुछ लोगों ने इस वाकये को अपने मोबाइल पर कैद कर लिया और सोशल मीडिया में वायरल कर दिया।

वीडियो एसपी भोजराम पटेल के संज्ञान में भी आया। उन्होंने ड्यूटी के दौरान शराब पीने और नशे में धुत्त होने को अनुशासनहीनता माना और आरक्षक के इस कृत्य को गंभीरता से लेते हुए उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बता दे एसपी भोजराम पटेल लगातार जिले के थाना और चौकियों के निरीक्षण के दौरान पुलिस कर्मियों को सजग़ता से ड्यूटी करने और किसी भी किस्म का नशा नहीं करने की हिदायत देते रहते हैं। बावजूद इसके आरक्षक के द्वारा इस तरह के कृत्य के चलते उन्होंने तत्काल निलंबन की कार्रवाई की है।

अपने आदेश में एसपी भोजराम पटेल ने लिखा है कि आरक्षक क्रमांक 271 रोशन कुमार पहाड़ी रक्षित केंद्र मुंगेली द्वारा अनुशासित विभाग में पदस्थ रहकर विभागीय गरिमा के प्रतिकूल कार्य आचरण प्रदर्शित घोर अनुशासनहीनता एवं लापरवाही तथा स्वेच्छाचारिता प्रदर्शित किया गया है। इसलिए आरक्षक क्रमांक 271 रौशन कुमार पहाड़ी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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