CG News: प्राचार्य और बाबू मिलकर 1.63 करोड़ हजम कर गए, सरकार ने कार्रवाई से पहले मांगा जवाब, देखे शासन का पत्र...
CG News: 1.63 करोड़ के गबन के आरोप में राज्य सरकार ने आरके. पाठक तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य शासकीय विवेकानंद महाविद्यालय, बोड़ला जिला- कबीरधाम को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जारी पत्र में हिदायत दी गई है, जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर एकतरफा कार्रवाई की जायेगी।

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CG News: रायपुर। 1.63 करोड़ के गबन के आरोप में राज्य सरकार ने आरके. पाठक तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य शासकीय विवेकानंद महाविद्यालय, बोड़ला जिला- कबीरधाम को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जारी पत्र में हिदायत दी गई है, जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर एकतरफा कार्रवाई की जायेगी।
आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा शासकीय विवेकानंद महाविद्यालय, बोड़ला जिला- कबीरधाम (छ.ग.) का विभागीय अंकेक्षण 05.मई से 08.मई तक विभागीय जांच अंकेक्षण दल से कराया गया। अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुसार शासकीय धन का गबन एवं घोर वित्तीय अनियमितता पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है।
वर्ष 2007-08 से 2015-16 तक काशनमनी की राजसात राशि रू.1,15,700.00 (रू. एक लाख पन्द्रह हजार सात सौ मात्र)
शासकीय मद के अनुपलब्ध देयकों की कुल राशि रू. 17,01,147.00 (रू. सत्रह लाख एक हजार एक सौ सैंतालीस मात्र)
कंडिका 11 अनियमित क्रय किये गये 06 लैपटॉप की कुल राशि रू.3,40,296.00 (रू. तीन लाख चालीस हजार दो सौ छियानबे मात्र)
अंकेक्षण अवधि जून से फ़रवरी तक शासकीय मद से सामग्रियों को बिना निविदा आमंत्रित कर सीधे क्रय करने की कुल राशि रू. 1,18,22,460.00 (रू. एक करोड़ अट्ठारह लाख बाईस हजार चार सौ साठ मात्र)
बिना व्हाउचर्स के पीडी मद से आहरित राशि रू. 22,18,725.00 (रू. बाईस लाख अठारह हजार सात सौ पच्चीस मात्र)
अशासकीय शुल्क की कम जमा राशि रू. 1,26,446.00 (रू. एक लाख छब्बीस हजार चार सौ छियालीस मात्र)
जनभागीदारी समिति की कैशबुक एवं डिएफसी के परीक्षण में पाया गया कि छात्र- छात्राओं से जनभागीदारी शुल्क की राशि वर्ष 2018-19 वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2022-23 में रू. 45,560.00 (रू. पैंतालीस हजार छः सौ साठ मात्र) का गबन किया जाकर राशि जनभागीदारी समिति के खाते में जमा नहीं की गई।
आपके द्वारा एवं लेखा प्रभारी आरआर. भोसले सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड-01 के द्वारा लगभग रू. 1,63,70,434.00 (एक करोड़ तिरसठ लाख सत्तर हजार चार सौ चौतीस मात्र) की वित्तीय अनियमितता की गई है। आपका यह कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है।
उक्त कृत्य के संबंध में क्यों न आपके विरूद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। इस संबंध में आप अपना जवाब पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर विभाग को उपलब्ध करावें अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।
