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CG News: प्रकाश इंडस्ट्रीज में हुए हादसे में जीएम सहित दो लोगों की हुई थी मौत, कोर्ट ने लगाया 8 लाख का जुर्माना

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिला स्थित प्रकाश इंडस्ट्रीज में हुए हादसे में जीएम सहित दो लोगों की मौत हो गई थी। हादसे की सुनवाई औद्योगिक न्यायालय में हो रही थी। औद्योगिक न्यायालय ने हादसे के लिए प्रकाश इंडस्ट्रीज को जिम्मेदार ठहराते हुए आठ लाख रुपये का जुर्माना ठोका है।

CG News: प्रकाश इंडस्ट्रीज में हुए हादसे में जीएम सहित दो लोगों की हुई थी मौत, कोर्ट ने लगाया 8 लाख का जुर्माना
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By Radhakishan Sharma

जांजगीर-चांपा। प्रकाश इंडस्ट्रीज में हुए हादसे के लिए औद्योगिक न्यायालय ने प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराते हुए आठ लाख रुपये का जुर्माना प्रकाश इंडस्ट्रीज पर ठोका है। हादसे में जीएम सहित दो लोगों की मौत हो गई थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना कि प्लांट प्रबंधन ने एसओपी के पालन में गंभीर चूक के साथ ही लापरवाही बरती है।

प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के इंडक्शन फर्नेस यूनिट में हुए हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान श्रम न्यायालय ने औद्योगिक सुरक्षा मानकों के पालन करने में प्लांट प्रबंधन की गंभीर लापरवाही मानी है। कोर्ट ने एसओपी के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराते हुए कारखाना अधिनियम, 1948 एवं छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली, 1962 की धारा 73(1), 73-ङ, 7A (1) और 7A (2) (ए के तहत दोषी मानते हुए प्रकाश इंडस्ट्री पर आठ लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है।

मामले की सुनवाई के दौरान औद्योगिक न्यायालय ने पाया कि जोखिमपूर्ण कार्य के लिए प्लांट प्रबंधन ने एसओपी का पालन नहीं किया। इसमें गंभीर लापरवाही बरती गई। लापरवाही के चलते हादसा हुआ और इसमें 13 श्रमिक घायल हो गए थे। हादसे में जीएम अनुप चतुर्वेदी सहित दो श्रमिकों की मौत हो गई थी। मामले में कारखाना अधिनियम के तहत औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानकों काउल्लंघन पाए जाने पर 14 अप्रैल 2025 को मामला दर्ज कर प्रबंधन को जवाब पेश करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर औद्योगिक न्यायालय में आवेदन पेश किया गया था। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने प्लांट प्रबंधन को एसओपी का पालन नहीं करने का दोषी ठहराते हुए जुर्माना अधिरोपित किया है।

न्यायालय ने अपने फैसले में लिखा है कि उद्योगों के संचालन के दौरान एसओपी का पालन बेहद गंभीरता के साथ करने की जरुरत होती है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी जानलेवा साबित होती है। इस मामले में प्लांट प्रबंधन ने एसओपी का पालन नहीं किया। इसके अलावा सुरक्षा मानकों में गंभीर लापरवाही बरती है। सुरक्षात्मक उपायों में लापरवाही बरतने का खामियाजा श्रमिकों व प्लांट में काम करने वाले अधिकारियों को भुगतना पड़ता है।

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