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CG News: पदोन्नति पोस्टिंग घोटाले में DEO पर गिरी गाज, लिपिक निलंबित, 94 प्रधान पाठकों का पोस्टिंग निरस्त

CG News: सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक पदोन्नति उपरांत काउंसलिंग से दी गई पोस्टिंग को बिना कलेक्टर के अनुमोदन के सिंगल–सिंगल आदेश निकाल 94 प्रधान पाठकों के पोस्टिंग आदेश को संशोधित कर दिया गया।

CG News: पदोन्नति पोस्टिंग घोटाले में DEO पर गिरी गाज, लिपिक निलंबित, 94 प्रधान पाठकों का पोस्टिंग निरस्त
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By Radhakishan Sharma

CG Teacher Posting Scam: कांकेर। सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक पदोन्नति उपरांत काउंसलिंग से दी गई पोस्टिंग को बिना कलेक्टर के अनुमोदन के सिंगल–सिंगल आदेश निकाल 94 प्रधान पाठकों के पोस्टिंग आदेश को संशोधित कर दिया गया। उक्त अनियमितता पर 94 प्रधान पाठकों की पोस्टिंग आदेश निरस्त कर दी गई थी। अब पदस्थापना प्रकरण में नियम विरुद्ध कार्य करने वाले लिपिक को निलंबित कर दिया गया है और डीईओ के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को प्रतिवेदन भेजा गया है।

प्रमोशन के पश्चात 94 प्रधान पाठकों के अनियमित तरीके से पदस्थापना संशोधन कर एकल आदेश निकाल पोस्टिंग में अनियमितता बरती गई थी। मामले में 94 प्रधान पाठकों की पोस्टिंग निरस्त कर दी गई थी संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग जगदलपुर में जांच के बाद आदेश जारी किया था अब इस मामले में पोस्टिंग बदलने के अनियमितता के खेल में जिम्मेदार लिपिक को निलंबित कर दिया गया है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी पर कार्रवाई के लिए संयुक्त संचालक ने शासन को पत्र लिखा है।

सहायक शिक्षक से प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति होने वाले प्राथमिक शिक्षकों को पहले काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापना दी गई। उसके बाद उन्हें शिक्षकों को बिना कलेक्टर के अनुमोदन के किसी को प्रत्याशा तो किसी को अन्य कारणों का हवाला दे सिंगल सिंगल आदेश निकाल पोस्टिंग बदल दी गई। चर्चा है कि इसके लिए मोटी रकम वसूली गई।

जब काउंसलिंग कलेक्टर के अनुमोदन के उपरांत किया गया तो पदस्थापना में परिवर्तन या संशोधन के लिए भी कलेक्टर से अनुमति लेना था। पर कलेक्टर को इसकी सूचना भी नहीं दी गई। यदि कलेक्टर को सूचना भिजवाई जाती तो इस स्तर पर गड़बड़ी कलेक्टर रोक देते इसलिए गुपचुप तरीके से यह खेल खेला गया।

कैसे हुआ था खुलासा–

23 जुलाई 2025 को संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर ने कांकेर में निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान प्रधान पाठक के पदस्थापन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई। इसमें अनियमितताएं सामने आईं। इस पर एक विस्तृत जांच करवाई गई।

जांच समिति ने सभी बिंदुओं पर जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पदस्थापन आदेश को नियमों के विरुद्ध पाया गया।

शासन के आदेश की अनदेखी–

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर ने 29 मार्च 2023 को आदेश जारी कर स्पष्ट किया था कि 320 दिन की अवधि के लिए 265 रिक्त पदों पर प्रधान पाठक प्राथमिक शाला में पदस्थापना किया जा सकता है।

बिना अनुमोदन अतिरिक्त पदस्थापन कर दिया गया। 265 पदों की स्वीकृति के बावजूद 55 अतिरिक्त पद आदेश के माध्यम से जारी कर दिए गए। यह आदेश उच्च कार्यालय से किसी प्रकार की अनुमति लिए बिना जारी हुआ। जांच में स्पष्ट हुआ कि यह कार्रवाई शासन के पूर्व निर्देशों के विपरीत थी। जिसके चलते जिन 94 प्रधान पाठकों के एकल पदस्थापना आदेश जारी किए गए थे उन्हें निरस्त कर दिया गया।

अब पोस्टिंग बदलने के जिम्मेदारों पर कार्रवाई–

पोस्टिंग में सिंगल–सिंगल आदेश निकाल संशोधन के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लिपिक प्रकाश तिवारी को निलंबित कर दिया गया है। वही कांकेर से स्थानांतरण में नारायणपुर गए तत्कालीन डीईओ अशोक पटेल के खिलाफ कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन शासन को संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग जगदलपुर राकेश पांडे ने पत्र लिखा है। वही संशोधन के खेल में शामिल अन्य जिम्मेदार अधिकारी– कर्मचारियों पर भी कार्यवाही की संभावना है। जिसके चलते बचने हेतु वे जोर लगा रहे हैं।

पुलिस में भी हो सकती है शिकायत–

मिली जानकारी के अनुसार चारामा क्षेत्र के स्कूल में पदस्थ शिक्षक नेता डीईओ का करीबी था। उसने कई शिक्षकों से पदस्थापना बदलवाने लेनदेन किया था। मोटी रकम देने के बाद भी पोस्टिंग आदेश निरस्त हो गया। जिसके चलते नाराज शिक्षक लेनदेन की शिकायत थाने में भी कर सकते हैं।

Radhakishan Sharma

राधाकिशन शर्मा: शिक्षा: बीएससी, एमए राजनीति शास्त्र व हिन्दी साहित्य में मास्टर डिग्री, वर्ष 1998 से देशबंधु से पत्रकारिता की शुरुआत। हरिभूमि व दैनिक भास्कर में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया। 2007 से जुलाई 2024 तक नईदुनिया में डिप्टी न्यूज एडिटर व सिटी चीफ के पद पर कार्य का लंबा अनुभव। 1 अगस्त 2024 से एनपीजी न्यूज में कार्यरत।

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