Begin typing your search above and press return to search.

CG News: CCTV ने खोली दरिंदगी की पोल, मानसिक रोगी युवती से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा

CG News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में तीन साल पहले एक युवक ने मानसिक रोगी युवती से पहले दुष्कर्म किया और फिर हत्या कर दी थी। मामले की सुनवाई निचली अदालत में तीन साल चली। कोर्ट ने आरोपी युवक को 10 साल की सजा सुनाई है।

CG News: CCTV ने खोली दरिंदगी की पोल, मानसिक रोगी युवती से दुषकर्म और हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा
X

CG News

By Radhakishan Sharma

CG News: रायगढ़। घटना 8 अप्रैल 2022 की है। मानसिक रोगी युवती गांव में शादी समारोह में शामिल होने गई थी। समारोह स्थल के करीब एक घर के बरामदे में वह बैठी हुई थी। रात करीब 11 बजे गांव का ही युवक आशीष डनसेना वहां आया और युवती को जबरन उठाकर ले गया। सुनसान जगह में उसके साथ दुष्कर्म किया उसके बाद उसके साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट करने लगा। मारपीट से युवती के चेहरे, सिर और कोहनी में गंभीर चोटें आई थी। अस्पताल ले जाते वक्त मानसिक रोगी पीड़िता की मौत हो गई। युवती का जब पीएम किया गया तब चौंकाने वाली बात सामने आई। पीएम करने वाले चिकित्सक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मृतक की मौत के पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई है। दुष्कर्म का खुलासा होते ही पत्थलगांव पुलिस ने मामला कापू थाना स्थानांतरित कर दिया।

CCTV ने खोली आरोपी की पोल-

पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। गांव के एक दुकान में सीसीटीवी लगा हुआ था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। फुटेज में आरोपी आशीष डनसेना युवती को जबरन उठाकर ले जाते दिखाई दिया। इस दौरान मानसिक रोगी पीड़िता विरोध करते दिखाई दे रही थी। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर जब कड़ाई बरतना शुरू किया युवक ने दुष्कर्म करने की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ 376 (दुष्कर्म), 302 (हत्या) और अन्य धाराओं के तहत चालान पेश किया।

अलग-अलग अपराध में अलग-अलग सजाएं, सभी चलेंगी एकसाथ-

कोर्ट ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग सजाएं सुनाई है। सजा सुनाने के बाद कोर्ट ने सभी सजाओं को एकसाथ चलाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आरोपी युवक को मानसिक रोगी युवती की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास, दुष्कर्म के लिए 10 वर्ष सश्रम कारावास व मारपीट करने के आरोप में एक साल की सजा सुनाई है।

Next Story