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CG News: खनिज अफसर निलंबित: शासन के आदेश की अनदेखी पड़ी भारी; निलंबन का आदेश जारी

CG News:–शासन के आदेशों की अनदेखी करने, विभागीय नोटिस का जवाब नहीं देने, विधानसभा सत्र के दौरान फोन बंद रखने,बॉक्साइट खदान में अनियमितता कर हसनपुर राजस्व की क्षति पहुंचाने, भारत सरकार द्वारा मांगी गई जांच रिपोर्ट नहीं भेजना जैसे गंभीर आरोपों पर बलरामपुर रामानुजगंज जिले के खनिज अधिकारी अजय रंजन दास को निलंबित कर दिया गया है।

CG News: खनिज अफसर निलंबित: शासन के आदेश की अनदेखी पड़ी भारी; निलंबन का आदेश जारी
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By Radhakishan Sharma

Khanij Afsar Nilambit: बलरामपुर। छत्तीसगढ़ शासन के खनिज संसाधन विभाग ने बलरामपुर–रामानुजगंज जिले में पदस्थ खनिज अधिकारी अजय रंजन दास पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभाग का आरोप है कि दास ने गंभीर अनियमितताएं कीं, शासन के आदेशों की अनदेखी की और अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरती। यह निलंबन छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत किया गया है। निलंबन के साथ ही उन्हें नवा रायपुर स्थित भौमिकी एवं खनिकर्म संचालनालय में अटैच भी कर दिया गया है।

नोटिस के बाद भी नहीं दिया जवाब, विधानसभा सत्र में फोन कर दिया बंद:

जांच के दौरान यह बात सामने आई कि अजय रंजन दास कई जरूरी बैठकों में बगैर अनुमति के ही गैरहाजिर रहे। हालात यहां तक पहुंचे कि विधानसभा सत्र के समय भी उनका मोबाइल फोन बंद पाया गया, जिससे विभागीय कामकाज और उच्चस्तरीय निर्देशों का आदान-प्रदान बाधित हुआ। वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें कई बार कारण बताओ नोटिस भेजे, लेकिन दास ने एक बार भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा।

बॉक्साइट खदान में अनियमितता:

संचालनालय की जांच में सेरंगदांग बॉक्साइट खनिपट्टे में गंभीर गड़बड़ी पकड़ी गई।

भारतीय खान ब्यूरो से जिस खनन योजना को मंजूरी मिली थी, उसमें बॉक्साइट का ग्रेड 46 से 48 प्रतिशत बताया गया था, लेकिन इसके उलट 30 से 35 प्रतिशत लो-ग्रेड बताकर अभिवहन पास जारी कर दिए गए।

जिन पासों में खनिज को कम ग्रेड दिखाया गया, उनके पारपत्र क्रमांक विभागीय रिकॉर्ड में दर्ज हैं—

8912408, 8913336, 8913435, 8913567 और 9363617।

जांच में साफ हुआ कि कम ग्रेड दिखाकर लंबे समय से शासन को राजस्व का भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा था, और खनिज अधिकारी रहते हुए अजय रंजन दास ने इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस मामले में भी 20 नवंबर 2025 को नोटिस जारी किया गया, लेकिन उसका आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया।

केंद्र सरकार ने मांगी रिपोर्ट, अधिकारी ने नहीं दी जानकारी:

भारत सरकार के खान मंत्रालय ने ओरंगा–रेवतीपुर क्षेत्र में ग्रेफाइट और वैनेडियम के अवैध खनन को लेकर तत्काल जांच रिपोर्ट तलब की थी। इसके बावजूद विभाग की ओर से बार-बार अनुस्मारक भेजे जाने के बाद भी खनिज अधिकारी दास ने न तो कोई रिपोर्ट भेजी और न ही कोई जानकारी साझा की। केंद्र सरकार को स्थिति से अंधेरे में रखना शासन ने गंभीर लापरवाही माना है।

निलंबन आदेश जारी- मिलेगा जीवन निर्वाह भत्ता:

राज्य शासन के जारी आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि के दौरान अजय रंजन दास का मुख्यालय नवा रायपुर स्थित संचालनालय रहेगा और उन्हें नियमों के मुताबिक जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा विभाग ने यह भी साफ किया है कि आगे की कार्रवाई जांच के अंतिम निष्कर्ष के आधार पर तय की जाएगी।

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