CG News: कर्बला तालाब में निर्माण कार्यों पर रोक, वेटलैंड अथॉरिटी ने कलेक्टर को दिया आदेश
CG News: राजधानी रायपुर के कर्बला तालाब को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अब कर्बला तलाब में हो रहे नियम विरुद्ध निर्माण कार्यों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है.

CG News: राजधानी रायपुर के कर्बला तालाब को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अब कर्बला तलाब में हो रहे नियम विरुद्ध निर्माण कार्यों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, दरअसल कर्बला में सौंदर्यीकरण का काम किया जाना था लेकिन छत्तीसगढ़ वेटलैंड अथॉरिटी ने इस पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है, बता दें कि 2023 की जांच रिपोर्ट में कहा गया था कि निर्माण कार्यों से तलाब के जल क्षेत्रफल प्रभावित क्षेत्र कम होने के साथ-साथ जलाशय पर आश्रित जीव जंतुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है.
छत्तीसगढ़ वेटलैंड अथॉरिटी ने रायपुर कलेक्टर को आदेशित किया है कि रायपुर के कर्बला तालाब में किए जाने वाले डेढ़ करोड़ के नए निर्माण कार्य और अन्य कार्यों के नियम विरुद्ध पाए जाने पर तत्काल रोक लगाने के लिए रायपुर नगर निगम आयुक्त को निर्देशित करें। रायपुर नगर निगम आयुक्त को भी पत्र की प्रति दी गई है।
क्या है मामला
दरअसल कर्बला तालाब के साथ अन्य तालाब जैसे बूढ़ा तालाब, तेलीबांधा, महाराजबंध और अन्य तालाबों की जांच के लिए छत्तीसगढ़ वेटलैंड अथॉरिटी ने कलेक्टर रायपुर को मई 2023 में आदेशित किया था। कलेक्टर रायपुर ने रायपुर वन मंडल अधिकारी की अध्यक्षता में रायपुर के सिर्फ कर्बला तालाब के लिए जांच दल गठित किया था (बूढ़ा तालाब, तेलीबांधा, महाराजबंध और अन्य तालाबों का जांच आदेश जारी नहीं किया गया था)।
जुलाई 2023 में वन मंडल अधिकारी रायपुर ने कर्बला तालाब की जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौप दी। कर्बला तालाब की यह रिपोर्ट आज तक कलेक्टर द्वारा वेटलैंड अथॉरिटी को नहीं सौंप गई है। परंतु रायपुर शहर के ईएनटी विशेषज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉ राकेश गुप्ता ने सूचना का अधिकार के तहत कलेक्टर कार्यालय द्वारा दी गई यह रिपोर्ट प्राप्त कर ली और सितम्बर 2025 में छत्तीसगढ़ शासन अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को जांच रिपोर्ट के साथ शिकायती पत्र भेजा कि वन मंडल अधिकारी रायपुर की जुलाई 2023 की जांच रिपोर्ट के अनुसार कर्बला तालाब पर निजी कंपनी द्वारा सामाजिक दायित्व के तहत रु. 1,13,61,323.00 के कई कार्य वेटलैंड रुल के विरुद्ध कराए जाने प्रस्तावित पाए गए। इसलिए जांच दल ने इन कार्यों को न करने की सलाह दी थी। परंतु उसके बावजूद भी फरवरी-मार्च 2024 में प्रतिबंधित कार्य कराए गए जैसे की हाईएस्ट फ्लड लेवल (अधिकतम बाढ़ स्तर) से 50 मीटर के अंदर पेवर लगाना इत्यादि। डॉक्टर गुप्ता ने सितम्बर 2025 के शिकायत पत्र में बताया कि अब कर्बला तालाब पर डेढ़ करोड़ रुपए लागत की नई रिटेनिंग वॉल और अन्य कार्य करना प्रस्तावित किया गया है जो कि वेटलैंड के नियमों के विरुद्ध है। इस पर वेटलैंड अथॉरिटी ने कलेक्टर रायपुर को आदेश जारी किया है कि कर्बला तालाब की 2023 की जांच रिपोर्ट तत्काल प्राधिकरण कार्यालय में प्रेषित करें और कर्बला तालाब में प्रस्तावित निर्माण कार्य में वेटलैंड रूल्स के अंतर्गत प्रतिबंधित गतिविधियां संचालित होना पाए जाने पर तत्काल रोक लगाने हेतु आयुक्त नगर निगम रायपुर को निर्देशित करें। पत्र की प्रति आयुक्त नगर निगम रायपुर को भी दी गई है।
क्या है प्रतिबंधित गतिविधियां
वेटलैंड रूल्स 2017 के अनुसार 2007 से आज तक के औसत हाईएस्ट फ्लड लेवल से 50 मीटर के अन्दर कोई भी स्थाई प्रकृति का निर्माण नहीं कराया जा सकता है जैसे कि पानी के चारों और बनाई जाने वाली रिटेनिंग वाल, मेड पर पाथवे, पेवर, सड़क, भवन इत्यादि। डॉ. गुप्ता ने बताया कि चूंकि कर्बला तालाब, बूढा तालाब, महाराज बंध, तेलीबांधा जैसे अन्य तालाब जो कि क्षेत्रफल में 2.25 हेक्टेयर से बड़े हैं पर मान. सर्वोच्च न्यायलय के आदेश अनुसार पुराने नियम (2010 के) लागू होते है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इस लिए औसत हाईएस्ट फ्लड लेवल साल 2000 से निकालने होंगें।
क्या पाया गया 2023 की जांच में
2023 की जांच रिपोर्ट में लिखा है कि कर्बला जलाशय में सौंदरीकरण हेतु निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिसके अंतर्गत पार्किंग व्यवस्था, सीसी रोड, रेलिंग मरम्मत, रिटेनिंग वाल मरम्मत, प्रसाधन भवन इत्यादि कार्य प्रस्तावित है। मौका स्थल जांच उपरांत पाया गया कि उक्त कार्य के क्रियांनवयन से जलाशय के जल धारण क्षमता, जल क्षेत्रफल प्रभावित क्षेत्र कम होने के साथ-साथ जलाशय पर आश्रित जीव जंतुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है जिससे आद्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017 में उल्लेखित नियम का उल्लंघन होगा। साथ ही इससे जलाशय का जल क्षेत्रफल गैर आद्र भूमि उपयोग हेतु परिवर्तित हो जायेगा।
डॉ. गुप्ता की वेटलैंड अथॉरिटी को सलाह, आरटीआई का सहारा लें
डॉ. गुप्ता ने वेटलैंड अथॉरिटी को सलाह दी कि चूंकि कलेक्टर रायपुर कर्बला जलाशय की जुलाई 2023 की जांच रिपोर्ट उनके बार-बार रिमाइंडर देने के बावजूद वेटलैंड अथॉरिटी को प्रस्तुत नहीं कर रहे है और अन्य व्यक्तियों को आरटीआई में दे चुके हैं इसलिए वेटलैंड अथॉरिटी को भी कलेक्टर कार्यालय में सूचना का अधिकार के तहत आवेदन प्रस्तुत कर कर्बला जलाशय की जांच रिपोर्ट प्राप्त कर लेनी चाहिए। दूसरा आवेदन वेटलैंड अथॉरिटी को कलेक्टर कार्यालय में यह जरूर लगाना चाहिए कि वेटलैंड अथॉरिटी के मई 2023 के आदेश के बावजूद और बार-बार रिमाइंडर देने के बाद भी कलेक्टर बूढ़ा तालाब, तेलीबांधा, महाराज बंध और रायपुर के अन्य तालाबों की जांच क्यों नहीं कर रहे हैं?
देखें आदेश
