CG News: जंगली सुअर का शिकार: पांच आरोपियों को कोर्ट ने रिमांड पर भेजा जेल
CG News: फंदा लगाकर जंगली सुअर का शिकार करने मांस को पकाकर खाने के आरोप में वन विभाग ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने न्यायिक रिमांड पर पांचों आरोपियों को जेल भेज दिया है।

CG News: कोरबा। जंगली सुअर का शिकार करने और मांस को पकाकर खाने के आरोप में वन विभाग ने पांच ग्रामीणों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पांचों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
ग्राम लीमपानी (भदरापारा) ग्राम पंचायत बारीउमराव के एक ग्रामीण द्वारा जंगली सुअर का अवैध शिकार करने की सूचना वन विभाग को मिली थी। वन मण्डलाधिकारी कटघोरा कुमार निशांत के निर्देश पर, उपवनमण्डलाधिकारी पाली हितेश कुमार ठाकुर के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र अधिकारी चैतमा दिनेश कुमार कुर्रे ने टीम का गठन कर सर्च पर रवाना किया। जांच टीम ग्राम लीमपानी (भदरापारा) में इन्द्रपाल पिता रामप्रसाद धनवार के घर पहुंची और ग्राम के पंचो को बुलाकर अवैध शिकार की सूचना के बारे में जानकारी देने के बाद इंद्रपाल के घर दबिश देकर तलाशी की। तलाशी के दौरान जंगली सुअर का कच्चा मांस 05 कि.ग्रा. जंगली सुअर का पुराना जबड़ा 02 नग, पैर 03 नग एवं मारने के लिए उपयोग में लाई गई कुल्हाड़ी 02 नग, परसुल 01 नग, हंसिया 02 नग सेटिंग तार 04 बंडल तथा जिसमें जंगली सुअर को रखकर काटने के उपयोग में लाए लकड़ी का गुटका जब्त किया है।
इन्द्रपाल से पूछताछ के दौरान बताया की उसने पलमा पहाड़ मे फंदा लगाया था जिसमें 01 जंगली सुअर फंसकर मर गया था। जिसे गांव के ही मंतराम वल्द बंधन सिंह धनवार, मिलन वल्द नत्थु सिंह धनवार एवं जयलाल वल्द राप्रसाद के साथ मिलकर जंगली सुअर को जंगल में ही काटकर आपस में बांट लिये और कुछ मांस को पकाकर खा लिये। जांच टीम में परस राम पटेल प.स. घुईचुवा, यशमन कुमार आडिल प.स. चैतमा, कीर्ति कुमार तंवर प.स. राहा, एवं भीम पटेल, लक्ष्मी प्रसाद यादव, सुखमन कुमार पाटले परिसर रक्षक शामिल रहे।
रिमांड पर भेजा जेल
चारों आरोपीयों की गिरफ्तारी कर एवं वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 09, 39, 44, 48 (क), 51 एवं 52 के तहत प्रकरण दर्ज कर न्याायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाली के कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में रिमांड पर जेल भेज दिया है।
