CG News: जल संसाधन विभाग कार्यालय की संपत्ति होगी कुर्क, हाई कोर्ट के आदेश के दो साल बाद भी नहीं हुआ अमल, कोर्ट ने जारी किया आदेश
CG News: बिलासपुर हाई कोर्ट के आदेश के दो साल बाद भी जल संसाधन विभाग ने अधिकारियों की गंभीर चूक सामने आई है। अफसरों की लापरवाही का असर अब सरकारी खजाने पर पड़ेगा। नाराज कोर्ट ने जल संसाधन विभाग गरियाबंद कार्यालय की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद विभागीय अफसरों में हड़कंप मच गया है।

CG News: रायपुर। बिलासपुर हाई कोर्ट के आदेश के दो साल बाद भी जल संसाधन विभाग ने अधिकारियों की गंभीर चूक सामने आई है। अफसरों की लापरवाही का असर अब सरकारी खजाने पर पड़ेगा। नाराज कोर्ट ने जल संसाधन विभाग गरियाबंद कार्यालय की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद विभागीय अफसरों में हड़कंप मच गया है।
मुआवजा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को तय मापदंडों के आधार पर मुआवजा राशि का भुगतान करने का आदेश जारी किया था। हाई काेर्ट के आदेश के दो साल बाद भी याचिकाकर्ता को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया। याचिकाकर्ता द्वारा लगातार आवेदन और स्मरण पत्र लिखने के बाद भी फाइल आगे नहीं सरक पाई। जल संसाधन विभाग के अफसरों के अड़ियल रवैये से परेशान याचिकाकर्ता ने भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन न्यायालय, रायपुर के समक्ष मामला दायर कर मुआवजा राशि की मांग की। आवेदनकर्ता ने दो साल पहले जल संसाधन विभाग के अफसरों को हाई कोर्ट द्वारा जारी आदेश की जानकारी भी दी। दुर्गा देवी स्मृति सेवा समिति को मुआवजा राशि देने का निर्देश हाई कोर्ट ने दो वर्ष पहले दिया था। लेकिन विभाग द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया गया। मामले की सुनवाई के बाद भू अर्जन पुनर्वासन एवं व्यवस्थापन न्यायालय रायपुर ने जल संसाधन विभाग गरियाबंद कार्यालय की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। कुर्की से प्राप्त राशि दुर्गा देवी स्मृति सेवा समिति को देने का निर्देश दिया है।
अफसरों की लापरवाही से नाराज हुआ कोर्ट
मामले की सुनवाई के दौरान कार्यपालन अभियंता गरियाबंद अनुपस्थित उनकी ओर से मुआवजा राशि जमा नहीं किया गया है। विभागीय अधिकारी की ओर से अधिवक्ता ने मुआवजा राशि भुगतान करने के लिए और समय की मांग की। बीते सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कार्यपालन अभियंता को चेक प्राधिकरण में जमा करने हेतु निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने चेक जमा ना करने पर कुर्की वारंट जारी करने की चेतावनी भी दी थी।
कार्यपालन अभियंता को हाई कोर्ट बिलासपुर द्वारा दुर्गा देवी स्मृति सेवा समिति विरूद्ध छग शासन एवं अन्य में घोषित निर्णय 07 नवंबर 2023 की जानकारी पूर्ण रूप से है। नाराज कोर्ट ने कहा कि इसके बाद भी हाई कोर्ट बिलासपुर द्वारा घोषित निर्णय के दो वर्ष बाद भी कार्यपालन अभियंता के द्वारा हाई काेर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया है।
आवेदन किया अस्वीकार, कुर्की का जारी किया आदेश
पालन न करने से दिन- प्रतिदिन ब्याज की राशि देना पड़ेगा, जिसका अतिरिक्त भार शासन पर पड़ेगा। कार्यपालन अभियंता को मुआवजा राशि जमा करने के लिए कई अवसर प्रदान किया जा चुका है। नाराज कोर्ट ने कहा कि अब और अवसर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। यह कहते हुए कोर्ट ने कार्यपालन अभियंता की ओर से समय देने की मांग करते हुए पेश आवेदन को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग के कार्यालय की संपत्ति का विवरण पेश करने का निर्देश देते हुए कुर्की का आदेश जारी कर दिया है।
