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CG News: हाई कोर्ट में मोबाइल ले जाने पर बैन, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई, देखें नया आदेश

बिलासपुर हाई काेर्ट में मोबाइल व इलेक्ट्रानिक डिवाइस लेकर जाने पर बैन कर दिया है। रजिस्ट्रार जनरल मनीष कुमार ठाकुर ने जारी आदेश में यह भी चेतावनी दी है कि निर्देश का पालन ना करने पर कार्रवाई की जाएगी।

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Bilaspur High Court

By Radhakishan Sharma

बिलासपुर। बिलासपुर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनीष कुमार ठाकुर ने एक आदेश जारी कर हाई कोर्ट में मोबाइल व इलेक्ट्रानिक डिवाइस लेकर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। निर्देश के बाद भी लेकर जाने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश में लिखा है कि पक्षकार व वादीगण, जो अपने मामलों की कार्रवाई के दौरान न्यायालय कक्ष में उपस्थित रहना चाहते हैं, उन्हें सख्त निर्देश दिया जाता है कि वे मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (स्विच-ऑफ मोड में भी) न ले जाएं। न्यायालय की कार्रवाई के किसी भी भाग को रिकॉर्ड न करें। रजिस्ट्रार जनरल ने हिदायत दी है कि उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग) नियम, 2022 के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

वकीलों और क्लर्कों के लिए नियम लागू-

रजिस्ट्रार जनरल ने जारी आदेश में याचिकाकर्ताओं के अलावा पक्षकारों को साफ तौर पर मोबाइल व इलेक्ट्रानिक डिवाइस लेकर ना आने की हिदायत दी है। खासकर कोर्ट रूम की कार्रवाई के बाद मोबाइल स्वीच ऑफ करने के बाद भी लेकर ना आने कहा है। रजिस्ट्रार जनरल ने यही आदेश हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं और उनके क्लर्कों के लिए भी जारी कर दिया है। आदेश में रजिस्ट्रार जनरल ने साफ लिखा है कि सभी अधिवक्ताओं व क्लर्कों से उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने कहा है। अधिवक्ताओं व क्लर्कों से निर्देशों के परिपालन में गंभीरता बरतने का अनुरोध किया है।

लगातार हिदायतों के भी नाफरमानी-

हाई कोर्ट में मोबाइल साइलेंट मोड में रखने की हिदायत पहले से ही है। खासकर कोर्ट रूम की कार्रवाई के दौरान अगर आप कोर्ट रूम में उपस्थित हैं तो माेबाइल को साइलेंट मोड में रखना होगा। मोबाइल की घंटी बजने पर कोर्ट की कार्रवाई बाधित होती है। इस नियम व निर्देशों का पालन अधिवक्ता व क्लर्क पहले से ही करते आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार हाल के दिनों में कोर्ट रूम के भीतर मोबाइल व इलेक्ट्रानिक डिवाइस ऑन कर ले जाने के कारण यह स्थिति बनी है। चीफ जस्टिस के निर्देश के बाद रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी किया है।

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