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CG News: गबन के आरोप में कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

कलेक्टर ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को निलंबित कर दियाहै। कृषि विस्तार अधिकारी ने रगजा में प्रभारी प्रक्षेत्र प्रबंधक रहते हुए शासकीय धन राशि गबन किया था। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत तत्कालीन प्रभारी प्रक्षेत्र प्रबंधक पुनीशंकर केंवट, प्रक्षेत्र रगजा (ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी) जिला-सक्ती (छ.ग.) के विरूद्ध कार्यालय आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर के द्वारा शासकीय कृषि बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र-रगजा में शासकीय धन राशि गबन किये जाने के संबंध में प्राप्त शिकायत के जॉच हेतु दल गठित कर जाँच कराया गया।

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By Radhakishan Sharma

सक्ती।कलेक्टर ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को निलंबित कर दियाहै। कृषि विस्तार अधिकारी ने रगजा में प्रभारी प्रक्षेत्र प्रबंधक रहते हुए शासकीय धन राशि गबन किया था। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत तत्कालीन प्रभारी प्रक्षेत्र प्रबंधक पुनीशंकर केंवट, प्रक्षेत्र रगजा (ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी) जिला-सक्ती (छ.ग.) के विरूद्ध कार्यालय आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर के द्वारा शासकीय कृषि बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र-रगजा में शासकीय धन राशि गबन किये जाने के संबंध में प्राप्त शिकायत के जॉच हेतु दल गठित कर जाँच कराया गया।

जांच दल के प्रतिवेदन के अनुसार तत्कालीन प्रभारी प्रक्षेत्र प्रबंधक पुनीशंकर केंवट, प्रक्षेत्र रगजा (ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी) के द्वारा राशि 12,67,518रूपये (अक्षरी- बारह लाख सडसठ हजार पांच सौ अठारह रूपये) का हेरा-फेरी कर शासकीय राशि का दुरूपयोग किये जाने एवं 6.000 हेक्टेयर पड़त भूमि छोड़ने वाले नुकसान की उत्पादन औसत राशि 6,33,473 रूपये रूपये कुल- 19,00,991 रूपये का गबन किये जाने के आरोप में 26 जून 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि प्रभारी प्रक्षेत्र प्रबंधक, पुनीशंकर केंवट, प्रक्षेत्र रगजा (ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी) द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया, जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया। लिहाजा पुनीशंकर केंवट, प्रभारी प्रक्षेत्र प्रबंधक, प्रक्षेत्र रगजा (ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी) को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता का देय होगा। निलंबन अवधि में इनके मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय कृषि अधिकारी सक्ती, जिला-सक्ती (छ.ग.) नियत किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील किया गया है।

Radhakishan Sharma

राधाकिशन शर्मा: शिक्षा: बीएससी, एमए राजनीति शास्त्र व हिन्दी साहित्य में मास्टर डिग्री, वर्ष 1998 से देशबंधु से पत्रकारिता की शुरुआत। हरिभूमि व दैनिक भास्कर में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया। 2007 से जुलाई 2024 तक नईदुनिया में डिप्टी न्यूज एडिटर व सिटी चीफ के पद पर कार्य का लंबा अनुभव। 1 अगस्त 2024 से एनपीजी न्यूज में कार्यरत।

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