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CG News: फरार हिस्ट्रीशीटर चढ़ा पुलिस के हत्थे, आतंक फैलाने नाम रखा था तेवर ग्रुप

CG News: धारदार चापड़ लहराकर लोगों में डराने और तखतपुर सहित आसपास के ग्रामीणों में आतंक कायम रखने के लिए गैंग का नाम रखा था तेवर ग्रुप। तेवर ग्रुप के सरगना नरेंद्र उर्फ बबलू गेंदले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

फरार हिस्ट्रीशीटर चढ़ा पुलिस के हत्थे, आतंक फैलाने नाम रखा था तेवर ग्रुप
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By Radhakishan Sharma

CG News: बिलासपुर। चाकूबाजी के लिए बदनाम हो रहे बिलासपुर जिले के तखतपुर और आसपास के गांव में तेवर ग्रुप का आंतक बना हुआ था। ग्रुप के लीडर व बदमाश नरेंद्र उर्फ बबलू गेंदले व साथ हाथ में धारदार चापड़ लहराते थे और रंगदारी करते थे। जाहिर सी बात है कि घर परिवार या अकेले आने जाने वाले हाथ में हथियार लहराने वालों से भयभीत हो ही जाता था। इस बात का फायदा तेवर ग्रुप के सरगना सहित गैंग के साथी उठा रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों में आतंक का पर्याय बन चुके नरेंद्र उर्फ बबूल गेंदले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

बबलू गेंदले बीते दो महीने से फरारी काट रहा था। दो महीने पहले देवांगन होटल के मालिक से मारपीट करने के बाद फरार हो गया था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने बबलू के खिलाफ धारा 296,115(2),351(2),3(5) BNS के तहत एफआईआर दर्ज किया था। तब से बबलू फरारी काट रहा था। तखतपुर पुलिस को जरिये मुखबीर से जानकारी मिली कि ग्राम मोढे चौराहा तखतपुर के पास फरार आरोपी नरेन्द्र गेंडले हाथ में धारदार हथियार रखा है। जिससे लोग भयभीत हो रहे हैं।

पुलिस टीम द्वारा मौक़े पर पहुंच कर आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा। आरोपी के कब्जे से धारदार चापड जब्त कर धारा 25.27 आर्म्स एक्ट एवं पूर्व के प्रकरण मे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया है। हिस्ट्रीशीटर के विरूद्ध थाना तखतपुर में 05 प्रकरण दर्ज है:-

468/2021 धारा 294,323,506,307, 34 2)333/2024 धारा 296,115(2),351(2),1183(5) 700/2024 धारा-126,351(2),78,3(5BNS,12 पाक्सो एक्ट 4)312/2025 धारा 296,115(2),351(2),3(5 BNS446/2025 धारा- 25,27 आर्म्स एक्ट.

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