CG News: अवैध कब्ज़े के खिलाफ कार्रवाई, हाउसिंग बोर्ड की दुकानों से हटाया गया अवैध कब्ज़ा
CG News: रायपुर के कबीर नगर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने हाउसिंग बोर्ड और संभाग एवं संपदा शाखा की संयुक्त टीम ने दुकानों से अवैध कब्ज़ा हटाने का काम किया.

CG News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगातार अवैध कब्जा हटाने का काम जारी है, इसी कड़ी में रायपुर कबीर नगर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और संपदा शाखा की संयुक्त टीम के माध्यम से टाटीबंध क्षेत्र स्थित दुकानों से वर्षों से चले आ रहे अवैध कब्ज़ों को हटाने की कार्रवाई की गई. यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आदेशानुसार पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई.
बताया जा रहा है कि इन दुकानों पर 2008 से दुकान 1, 2, 3, और 8 में कब्जाधारियों ने शुरूआत में दुकानों को किराया अनुबंध के आधार पर लिया था, लेकिन इसके बाद लंबे समय तक किराया जमा नहीं किया गया और न ही हाउसिंग बोर्ड के जारी किए नोटिसों का कोई उत्तर दिया गया।
गौरतलब है कि हाउसिंग बोर्ड ने कब्जाधारियों को कई बार मौकतता दिया था, ताकि वे वैधानिक रूप से दुकानें अपने नाम पर ले सकें. लेकिन लापरवाही की वजह से किसी ने कोई रुचि नहीं दिखाई, जिसके कारण हाउसिंग बोर्ड को वैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत अवैध कब्ज़ा हटाने का निर्णय लेना पड़ा.
ये रहे मौजूद
आज हाउसिंग बोर्ड की कबीर नगर संभाग तथा संपदा शाखा की टीम जिसमें राजेश नायर संपदा अधिकारी, कृष्णा सिंगौर लेखापाल, रुपेश साहू सहायक अभियंता, शकुनतला सहायक अभियंता, संगीता तिवारी संपदा प्रबंधक, शाहरुख अली उप अभियंता राजकुमार परस्ते तथा प्रवीण गुप्ता सहायक ने पुलिस बल की सहायता से संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दुकानों को खाली कराया. कार्रवाई के दौरान पूरी प्रक्रिया को कानूनी और पारदर्शी ढंग से संपन्न किया गया। कब्ज़ा हटाए जाने के पश्चात हाउसिंग बोर्ड ने दुकानों को पुनः अपने अधिकार में लेकर विक्रय हेतु सुरक्षित किया है.
अवैध कब्ज़ा नही किया जाएगा बर्दाश्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने यह स्पष्ट किया है कि हाउसिंग बोर्ड की संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्ज़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाउसिंग बोर्ड सभी किरायेदारों और आवंटनधारियों से अपील करता है कि वे अपने किराया और रअनुबंध संबंधी दायित्वों का नियमित पालन करें अन्यथा उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई कर संपत्ति खाली कराया जावेगा। मामले में हाउसिंग बोर्ड प्रशासन द्वारा समस्त जिम्मेदार अधिकारियों को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश किये गए है।
