CG News: करोड़ों का घोटाला, बाबू सस्पेंड, हितग्राहियों व समिति की राशि के गबन मामले में सरकार की कर्रवाई... पढ़ें
CG News: छत्तीसगढ़ में हितग्राहियों व समिति की राशि गबन मामले में वेटनरी विभाग के सहायक ग्रेड-02 को निलंबित कर दिया गया है। सहायक ग्रेड पर करोड़ों के गबन का आरोप है।

CG News: अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में वेटनरी विभाग के सहायक ग्रेड-02 को निलंबित कर दिया गया है। सहायक ग्रेड-02 ने जिले के हितग्राहियों व समिति की करोड़ों रूपए की राशि गबन करने का आरोप है। जिला प्रशासन ने जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है। निलंबित सहायक ग्रेड-02 का नाम प्रदीप कुमार अम्बष्ट है।
जानिए क्या थी शिकायत
जिला प्रशासन द्वारा वित्तीय अनियमितता के मामले में कार्रवाई करते हुए उपसंचालक पशु चिकित्सा विभाग अम्बिकापुर कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-02 प्रदीप कुमार अम्बष्ट को निलंबित कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार पहले मामले में हितग्राहियों के अंशदान की राशि 44,54,700 (चौवालिस लाख चौवन हजार सात सौ मात्र) उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं अम्बिकापुर जिला सरगुजा के खाता क्रमांक 32384036588 में जमा नहीं की गई। वहीं दूसरे मामले में पशु रोगी कल्याण समिति सरगुजा के खाता क्रमांक 1037917860 में राशि 63,29,640 (शब्दों में दृ तिरसठ लाख उन्नीस हजार छह सौ चालीस मात्र) जमा नहीं किए जाने का मामला सामने आया था।
जांच समिति की रिपोर्ट में पुष्टि
इस संबंध में प्रदीप कुमार को 13 जुलाई 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उनके द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया। जिला प्रशासन द्वारा 5 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। समिति द्वारा 28 जुलाई 2025 व 1 अगस्त 2025 को प्रस्तुत प्रतिवेदन में पाया गया कि प्रदीप कुमार द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।
नियमों का उल्लंघन और व्यक्तिगत लाभ
इसके अतिरिक्त कार्यालय पत्र क्रमांक 673/ 29 जुलाई 2025 व 722/ 8 अगस्त 2025 के माध्यम से पुनः कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, किंतु संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। जांच में यह भी पाया गया कि प्रदीप कुमार द्वारा 14 अगस्त 2025 को उपसंचालक पशु चिकित्सा विभाग, अम्बिकापुर के लेटरहेड का उपयोग व्यक्तिगत कार्य में किया गया, जो शासकीय नियमों के विपरीत है।
निलंबन और मुख्यालय निर्धारण
उक्त तथ्यों के आधार पर प्रदीप कुमार अम्बष्ट को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पशु चिकित्सालय मैनपाट नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
