Begin typing your search above and press return to search.

CG News: कार वाला चौकीदार निलंबित: स्कूल चौकीदार ने बीच सड़क कार के बोनट पर काटा केक, निलंबित

CG News: मनेंद्रगढ़ जिले में सड़क पर कार की बोनेट में बर्थ डे मनाना चौकीदार को महंगा पड़ गया, हाईकोर्ट की हिदायत को ध्यान में रख कर शिक्षा विभाग ने तत्काल इसकी जांच कराई और प्रतिवेदन आने के बाद चौकीदार को सस्पेंड कर दिया गया है।

CG News: कार वाला चौकीदार निलंबित: स्कूल  चौकीदार ने बीच सड़क कार के बोनट पर काटा केक, निलंबित
X
By Anjali Vaishnav

CG News: मनेंद्रगढ़। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सख्ती और लगातार कार्रवाई के बाद भी प्रदेश में सडक़ पर पार्टी मनाने का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है। इस बार मनेंद्रगढ़ के एक स्कूल का चौकीदार सडक़ पर कार के बोनट पर केक काटते और पटाखे चलाते हुए नजर आ गया। हाईकोर्ट की हिदायत को ध्यान में रख कर शिक्षा विभाग ने तत्काल इसकी जांच कराई और प्रतिवेदन आने के बाद चौकीदार को सस्पेंड कर दिया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी आर. पी. मिरे ने आदेश जारी कर विकासखण्ड खडग़वां शासकीय माध्यमिक विद्यालय खडग़वां के चौकीदार संग्राम गुप्ता को निलंबित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 27 अक्टूबर 2025 की रात में संग्राम गुप्ता द्वारा आबादी क्षेत्र की सडक़ पर कार के बोनट पर केक काटने और पटाखे फोडऩे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उक्त वीडियो में वह कुछ अन्य युवकों के साथ सडक़ पर पार्टी करते हुए दिखाई दिए।

यह वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग द्वारा मामले की जांच कराई गई, जिसमें विद्यालय प्राचार्य ने अपने प्रतिवेदन में वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्ति की पहचान चौकीदार संग्राम गुप्ता के रूप में की है। जांच में पाया गया कि संबंधित कर्मी का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 तथा प्रदूषण संबंधी कानूनों के विपरीत है। साथ ही यह कृत्य उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा 13 अक्टूबर 2025 को जारी आदेश का भी उल्लंघन माना गया है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार के प्रदूषणकारी या अनुशासनहीन व्यवहार से बचने के निर्देश दिए गए थे।

उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी श्री मिरे ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत संग्राम गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में संग्राम गुप्ता का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, मनेन्द्रगढ़ कार्यालय निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

Next Story