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CG News: कानफोडू DJ पर पुलिस सख्त: एक दर्जन डीजे वाहनों पर कार्रवाई, आरटीओ को पत्र लिखकर पुलिस ने ये कहा

CG News: बिलासपुर हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत छत्तीसगढ की बिलासपुर पुलिस ने कानफोडू डीजे पर कार्रवाई शुरू की है। शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में तेज आवाज में बज रहे डीजे पर कार्रवाई की है।

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फोटो सोर्स- npg.news
By Radhakishan Sharma

DJ Par Police Ki Karwai: बिलासपुर। बिलासपुर हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत छत्तीसगढ की बिलासपुर ने कानफोडू डीजे पर कार्रवाई शुरू की है। शहर के अलग—अलग थाना क्षेत्रों में तेज आवाज में बज रहे डीजे पर कार्रवाई की है। पुलिस कार्रवाई की जद में एक दर्जन से अधिक डीजे आया। सभी के​ खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है।



हाई कोर्ट के आदेश के परिपालन को लेकर एसएसपी रजनेश सिंह ने सभी थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों को डीजे को जब्त करने और कड़ी कार्यवाही का निर्देश जारी किया था। एसएसपी के निर्देश पर बिलासपुर पुलिस ने शहर में ध्वनि प्रदूषण एवं यातायात नियमों के उल्लंघन को देखते हुए डीजे वाहनों के विरुद्ध विशेष जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन करते पाए गए डीजे वाहनों पर कार्यवाही की गई।

शहर के इन इलाकों में बज रहा था डीजे, पुलिस ने की कार्रवाई

थाना सरकंडा क्षेत्र अंतर्गत मार्क हॉस्पिटल के पास तेज ध्वनि में डीजे बजाते पाए जाने पर संबंधित वाहन को थाना लाकर कार्यवाही की गई। थाना सिरगिट्टी क्षेत्र के तिफरा काली मंदिर के पास खड़े डीजे वाहन क्रमांक CG11AB1940 एवं CG10BH4895 के विरुद्ध नियम उल्लंघन पाए जाने पर कार्यवाही की गई।



थाना सिविल लाइन क्षेत्र में राजीव गांधी चौक एवं रिंग रोड नंबर–2 के पास खड़ी दो डीजे गाड़ियों में साउंड सिस्टम वाहन से अधिक बाहर निकला हुआ तथा निर्धारित ऊंचाई से अधिक पाया गया, जिस पर कार्यवाही की गई है एवं थाना बिल्हा ,मस्तूरी, हिर्री में भी नियम उल्लंघन पर डीजे पर कार्रवाई की गई है। पुलिस न कहा, कोलाहल एवं मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।

पुलिस ने आरटीओ को लिखा पत्र

एसएसपी के निर्देश पर यातायात पुलिस ने आरटीओ को पत्र लिखकर गाड़ियों में किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन करने पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है ।



हाई कोर्ट ने जताई थी नाराजगी

पीआईएल की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को यह जानकारी दी गई थी कि डिवीजन बेंच के निर्देशों का छत्तीसगढ में गंभीरता के साथ परिपालन नहीं हो रहा है। प्रशासन भी इस दिशा में गंभीर नजर नहीं आ रहा है, तब डिवीजन बेंच ने नाराजगी जताते हुए राज्य के डीजीपी को तलब किया था।

डीजीपी ने अपने जवाब में ये कहा था

हाई कोर्ट की नोटिस के बाद कोर्ट में डीजीपी ने शपथ पत्र के साथ जानकारी देते हुए बताया था कि प्रदेशभर के सभी जिलों में पदस्थ पुलिस अधीक्षकों को कोर्ट के आदेशों का परिपालन करने निर्देशति किया गया है। इस पूरे मामले की मानिटरिंग की पुलिस अधीक्षक कर रहे हैं।

Radhakishan Sharma

राधाकिशन शर्मा: शिक्षा: बीएससी, एमए राजनीति शास्त्र व हिन्दी साहित्य में मास्टर डिग्री, वर्ष 1998 से देशबंधु से पत्रकारिता की शुरुआत। हरिभूमि व दैनिक भास्कर में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया। 2007 से जुलाई 2024 तक नईदुनिया में डिप्टी न्यूज एडिटर व सिटी चीफ के पद पर कार्य का लंबा अनुभव। 1 अगस्त 2024 से एनपीजी न्यूज में कार्यरत।

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