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CG News: भारतीय न्याय संहिता के लागू होते ही छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में दर्ज हुई कई FIR, रायगढ़ में सबसे ज्यादा...

CG News: नए भारतीय न्याय संहिता के आज लागू होने के बाद राजभर के विभिन्न जिलों में विभिन्न थानों में विभिन्न मामलों में अपराध दर्ज किया गयाहै।

CG News: भारतीय न्याय संहिता के लागू होते ही छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में दर्ज हुई कई FIR, रायगढ़ में सबसे ज्यादा...
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By Sandeep Kumar Kadukar

Raipur रायपुर। भारतीय न्याय संहिता के लागू होने के साथ ही छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में अलग-अलग धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। सबसे पहले रायपुर जिले में मंदिर हसौद और अभनपुर थाना में मामला दर्ज किया गया। अन्य जिलों में भी न्याय संहिता के तहत कार्यवाही हुई है। सर्वाधिक चार एफआईआर रायगढ़ जिले में हुई है। जिनमें दो मर्ग, एक सड़क दुर्घटना,एक घरेलू मारपीट के मामले रजिस्टर्ड हुए है।

रायपुर के थाना मंदिर हसौद में प्रार्थी नोहर दास रात्रे की रिपोर्ट पर अनावेदक अमित सिंह राजपूत के विरुद्ध अपराध क्रमांक 495/ 24 गाली गलौज और जान से मारने की धमकी धारा 296, 351 (2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पूर्व में यह 294, 506 आईपीसी के तहत दर्ज होता था।

इसके अलावा अभनपुर थाने में मृतक टीकम निषाद पिता कृष्णा निषाद उम्र 49 वर्ष साकिन ग्राम परसदा के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में मार्ग क्रमांक 53/ 2024 धारा 194 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कायम कर जांच कार्यवाही में ली गई। एसएसपी संतोष सिंह ने बताया कि पूर्व में यह 174 सीआरपीसी के तहत होती थी।

कवर्धा जिले के थाना रेंगाखार में पीड़ित इतवारी पंचेश्वर पिता सहदेव निवासी मोहन टोला थाना रेंगाखार मैं अपराध दर्ज करवाते हुए बताया कि आरोपी गोलू ठाकुर के द्वारा ट्रैक्टर के कागजात नहीं देने की बात को लेकर मारपीट किया गया है। आधी रात 12:30 बजे आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है।

बिलासपुर जिले में नए आपराधिक कानून के लागू होने के बाद थाना सिरगिट्टी में प्रार्थी मोहम्मद राजिक खान के द्वारा नयापारा चौक गणेश नगर सिरगिट्टी में आरोपियों महबूब एवं उसके दो अन्य साथियों के द्वारा गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट करने का रिपोर्ट धारा 296,115(2),351(2),3(5) के तहत दर्ज किया गया है। पुराने कानून में आईपीसी 294, 506, 323,34 के तहत दर्ज किया जाता था। अब 294 की जगह 296, 506 की जगह 115/2, 323 की जगह 351 (2), 34 के जगह 3 (5) संशोधन के बाद किया गया है।

महासमुंद जिले के थाना पटेवा में ग्राम टूरीडीह निवासी केसरी कोसरिया पति धन सिंह कोसरिया के द्वारा अपराध दर्ज करवाते हुए बताया गया कि आज 1 तारीख की सुबह मैं, मेरी बेटी गीतांजलि बेटा सागर वह मेरे पति धनसिंह सभी घर में थे तभी करीबन 9:00 बजे उसके पति के द्वारा अभी तक खाना सब्जी नहीं बनाई हो कह कर गंदी-गंदी गाली गलौज करते हुए मारपीट किया है। बेटी गीतांजलि के द्वारा बी बचाव करने पर उसे भी डंडे से पीटा है। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है।

दंतेवाड़ा जिले के कोतवाली थाने में प्रार्थी तरुण कुर्राम ने अपराध दर्ज करवाते हुए बताया कि बीती रात अज्ञात चोर के द्वारा बताया गया कि हस्तशिल्प केंद्र कुम्हाररास के संचालक के पद पर वह पदस्थ है। आज सुबह हस्त शिल्प केंद्र खोलने पर देखा कि वहां सामान अस्त व्यस्त व फैला हुआ है। पीछे का दरवाजा टूटा हुआ था। स्टेशनरी के लिए ले गए सामान A4 पेपर पेन पेंसिल गुल्लक, कंप्यूटर केबल, कीमत 6450 रुपए चोरी कर ले गया है। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 331 (4),305(a) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

दुर्ग जिले के थाना पाटन क्षेत्र के ग्राम राखी निवासी किसान नकुल लाल सत्यम ने शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि खेत में लगे सोलर पंप के केबल वायर को अज्ञात चोर ने चुरा लिया है।। शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता 303(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया।

सक्ती जिले के थाना सक्ती में प्रार्थी रामकुमार वैष्णव ने अपराध दर्ज करवाते हुए बताया कि घर के सामने जब वह खड़ा था तब मोहल्ले के धन साय ने शराब के नशे में उसे अश्लील गालियां दी व मारपीट किया। पुलिस ने आरोपी धनसाय केंवट के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 351 (2), 115(2) के तहत अपराध दर्ज किया है।

रायगढ़ जिले के जूटमिल थाना में सुभाष नारंग को डीलक्स मोटरसाइकिल के चालक द्वारा तेज और लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए ठोकर मारकर घायल करने के मामले में भारतीय न्याय सहिंता की धारा 281,128(ए) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुराने कानून में 279, 337 के तहत अपराध दर्ज किया जाता था।

रायगढ़ जिले के ही थाना लैलूंगा और कापू में आकस्मिक मौत की सूचना पर धारा 194 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मर्ग कायम कर जांच कार्यवाही में लिया गया है।

रायगढ़ के ही पुसौर थाना में घरेलू मारपीट झगड़ा की शिकायत पर भारतीय नागरिक संहिता की धारा 170, 126, 135(3) के तहत अनावेदक के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। पूर्व में धारा 151, 107, 116(3) सीआरपीसी के तहत कार्यवाही की जाती थी।

जांजगीर जिले के अकलतरा व नवागढ़ थाने में भी मर्ग कायम किया गया है।

बलौदाबाजार– भाटापारा जिले में जमीन विवाद में मारपीट के मामले में अपराध दर्ज किया गया है। बछेरा गांव की रहने वाली मनभौती साहू ने सिमगा थाना मैं अपराध दर्ज करवाते हुए बताया कि उसके पति राम साहू की वह दूसरी पत्नी है। जमीन विवाद के चलते उसके पति राम साहू ने अपने पहले पत्नी के बेटे मनोज साहू के साथ मिलकर उसके बेटे शिशुपाल को तलवार से मारा है। मारपीट में दाहिने हाथ की कोहनी व पैर में चोट लगी है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 296,351(3),115(2),3(5),109 के तहत अपराध दर्ज किया है।

राजनांदगांव जिले के थाना लालबाग अंतर्गत तुमड़ीबोड में अपराध क्रमांक 278/24, धारा 281, 125–ए भारतीय न्याय संहिता के तहत कायम कर विवेचना प्रारंभ की गई है।















Sandeep Kumar Kadukar

संदीप कुमार कडुकार: रायपुर के छत्तीसगढ़ कॉलेज से बीकॉम और पंडित रवि शंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से MA पॉलिटिकल साइंस में पीजी करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। मूलतः रायपुर के रहने वाले हैं। पिछले 10 सालों से विभिन्न रीजनल चैनल में काम करने के बाद पिछले सात सालों से NPG.NEWS में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

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