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CG News: अवैध निर्माण: राजीनामा के पहली सुनवाई में आए 25 प्रकरण, 22 प्रकरण मिले सुनवाई योग्य

CG News: नगर निगम द्वारा अवैध या अनुमति के अतिरिक्त निर्माण को वैध करने के लिए शुरू किए गए राजीनामा सुनवाई के पहले दिन 25 प्रकरणों कि सुनवाई की गई। जिसमें से 22 प्रकरण राजीनामा योग्य पाए गए।

CG News: अवैध निर्माण: राजीनामा के पहली सुनवाई में आए 25 प्रकरण, 22 प्रकरण मिले सुनवाई योग्य
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By Radhakishan Sharma

CG News: बिलासपुर। नगर निगम द्वारा अवैध या अनुमति के अतिरिक्त निर्माण को वैध करने के लिए शुरू किए गए राजीनामा सुनवाई के पहले दिन 25 प्रकरणों कि सुनवाई की गई। जिसमें से 22 प्रकरण राजीनामा योग्य पाए गए। इन सभी को आगामी सुनवाई के दिन याने गुरूवार तक नक्शा समेत अन्य दस्तावेज जमा करने और अग्रिम कार्यवाही के लिए निर्देश दिए गए,जमा नहीं करने और प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए है।

ऐसे भवन मालिक जिन्होंने निगम से बिना अनुमति लिए या फिर नियम विपरित भवन निर्माण करा लिया है,उनके लिए नक्शा पास समेत भवन को वैध कराने का अवसर नगर निगम दे रहा है,प्रत्येक गुरूवार को शाम 4 से 5 बजे ऐसे प्रकरणों की सुनवाई होगी और राजीनामा के ज़रिए निराकरण किया जाएगा।

सुनवाई निगम कमिश्नर की मौजदूगी में होगी। इसमें ऐसे प्रकरण भी शामिल हैं जिनका निर्माण प्रारंभ है और बिना अनुमति या नियम विपरित हैं,उनका भी निराकरण किया जाएगा। इसके लिए आज निगम कमिश्नर अमित कुमार की उपस्थिति में सुनवाई की गई। सुनवाई में 25 में से 22 प्रकरण राजीनामा योग्य पाए गए।

आज जिन प्रकरणो की सुनवाई की गई उसमें 9 प्रकरण नर्सिंग होम भवनों के थे शेष कमर्शियल और आवासीय प्रकरण थे। नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 308(क) के तहत राजीनामा प्रकरणों की सुनवाई करते हुए बिलासपुर विकास योजना (पुनर्विलोकन) मास्टर प्लान 2031 के अनुसार अंगीकृत भू-उपयोग में परिवर्तन नही किया जाएगा,इस संबंध में सुनवाई के दौरान स्पष्ट रूप से उपस्थित डाक्टरो एवं अन्य लोग जो राजीनामा की सुनवाई हेतु उपस्थित थे उन्हे अवगत कराया गया है।

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