CG News: 145 कर्मचारियों को समयमान वेतन न देने पर डीईओ पर कार्रवाई की तलवार, कलेक्टर ने थमाया नोटिस
कलेक्टर MCB मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर ने डीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। जारी नोटिस में चेतावनी दी गई है कि जवाब संतोषप्रद आौर तय समय सीमा के भीतर नहीं मिलेगा तो एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। आरोप को देखते हुए माना जा रहा है कि डीईओ पर निलंबन की गाज गिरेगी।

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सरगुजा। कलेक्टर एमसीबी मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर ने डीईओ मनेंद्रगढ़ अजय मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में गंभीर आरोप लगाया गया है। एमसीबी जिले में स्कूल शिक्षा विभाग में पदस्थ 145 कर्मचारियों को प्रथम,द्वितीय और तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है। अचरज की बात ये कि ये कर्मचारी से अपनी नियुक्ति तिथि से 10 से लेकर ३० वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं।
डीईओ को कलेक्टर कार्यालय से जारी कारण बताओ नोटिस में लिखा है कि छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छग) के जिलाध्यक्ष सुरेश साहू ने 12 जून 2025 को डीईओ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। इसमें एमसीबी जिले के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग (टीएच ई संवर्ग) में पदस्थ, कार्यरत 145 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो बीते 10 वर्षों से एक ही पद पर (चतुर्थ श्रेणी) में पदस्थ हैं।
ऐसे सभी कर्मचारी जिनकी सेवायें नियुक्ति तिथि से 10, 20 एवं 30 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। उन कर्मचारियों को आपके द्वारा नियमानुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ प्रदाय नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके विभाग में पदस्थ, कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पात्रतानुसार समयमान वेतनमान का लाभ दिये जाने में आपका तनिक भी रूचि नहीं है। जारी नोटिस में लिखा है कि उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता को प्रदर्शित करता है। जो छग सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 के विपरीत है। अतः उक्त के संबंध में अपना जवाब / स्पष्टीकरण 03 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता के
समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयावधि में आपका जवाब समाधानकारक अथवा संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें।
