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CG Bribery Case: छत्तीसगढ़ में पहली बार बड़ी कार्रवाई, नौकरी लगाने के नाम पर दिया 43 लाख घूस, रिश्वत देने और लेने वालों के खिलाफ FIR

CG छत्तीसगढ़ में पहली बार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रिश्वत देने और लेने वाले दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया है। यह पहली मर्तबे है जब नौकरी लगाने के नाम पर रिश्वत देने वाले के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बता दें कि बिलासपुर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने हाल के दिनों में इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर हिदायत दी थी कि रिश्वत देने और लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

CG Bribery Case: छत्तीसगढ़ में पहली बार बड़ी कार्रवाई, नौकरी लगाने के नाम पर दिया 43 लाख घूस, रिश्वत देने और लेने वालों के खिलाफ FIR
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By Ragib Asim

CG Bribery Case: बिलासपुर जिले के एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर नौकरी लगाने के लिए 43 लाख रुपये का घुस देने वाले और लेने वालों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है। सूर्यकांत जायसवाल ने अपने दो बेटों और एक बेटी को फूड इंस्पेक्टर,हास्टल अधीक्षक और पटवारी बनाने के लिए रिश्वत दी थी। नौकरी ना लगने और राशि वापस ना करने पर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद जांच में मामला सही पाया गया। एसएसपी के निर्देश पर घुस देने वाले शिकायकर्ता सूर्यकांत जायसवाल और नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ एफआअईआर दर्ज कर जेल भेज दिया है।

क्या है मामला

आवेदक सूर्यकांत जायसवाल ने अपने दो पुत्र एवं एक पुत्री को खाद्य निरीक्षक, हास्टल अधीक्षक, पटवारी के पदों पर भर्ती कराने के लिए 08 फरवरी 2022 से 05 जून 2023 तक विभिन्न किस्तों में 43 लाख रूपये अनीश राजपूत विष्णु राजपूत जावेद खान को दिया। शिकायत पर एसएसपी रजनेश सिंह (IPS) ने अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कोटा से शिकायत की जांच का निर्देश दिया था। जांच में शिकायत की पुष्टि के बाद कार्रवाई की गई है।


नौकरी के लिए रिश्वत देने वाले के खिलाफ लगाया यह आरोप

पुलिस ने एफआईआर में लिखा है कि शिकायतकर्ता सूर्यकांत जायसवाल द्वारा आरोपीगणों से संपर्क कर अपने पुत्र एवं पुत्री को शासकीय नौकरी दिलाने हेतु विहित प्रक्रिया का पालन न कर विधि विरूद्ध तरीके से बईमानी पूर्वक शासकीय सेवा का पद पाने का प्रलोभन में अभियुक्तगणों को 43 लाख रूपये विभिन्न किस्तों में देकर न केवल शासन के साथ छल किया साथ ही उन प्रतिभागियों से भी छल किया गया है जो उक्त परीक्षाओं मे शामिल होकर नियमानुसार अपनी योग्यता से चयनित होते है।

पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण का एक अन्य आरोपी जावेद खान उर्फ राजा पिता रियाज खान उर्म 31 वर्ष साकिन साकेत निकेतन तितली चौक तोरवा जिला बिलासपुर को थाना सिविल लाइन धारा 420 भादवि के प्रकरण में 03 अप्रैल 2025 से जेल मे निरूध है ।

गिरफ्तार आरोपियों का नाम

  • विष्णु प्रसाद राजपूत पिता स्व भुखउ प्रसाद राजपूत उम्र 67 साल निवासी ग्राम निगारबंद थाना तखतपुर जिला बिलासपुर
  • सीमा सोनी पति जावेद खान उम्र 29 साल विनोबा नगर थाना सिविल लाइन जिला बिलासपुर ।
  • सूर्यकांत जायसवाल पिता गोरे लाल उम्र 55 साल निवासी बरेला थाना जरहागावं हाल मुकाम नेचर सिटी थाना सकरी जिला बिलासपुर।

Ragib Asim

Ragib Asim is a seasoned News Editor at NPG News with 15+ years of excellence in print, TV, and digital journalism. A specialist in Bureaucracy, Politics, and Governance, he bridges the gap between traditional reporting and modern SEO strategy (8+ years of expertise). An alumnus of Jamia Millia Islamia and Delhi University, Ragib is known for his deep analytical coverage of Chhattisgarh’s MP administrative landscape and policy shifts. Contact: [email protected]

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