CG News: आतंकवाद को फंड देने वाले राजू खान पर ED का शिकंजा, 6.34 लाख की संपत्ति जब्त
आतंकी फंडिंग से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजू खान की करीब 6.34 लाख रुपए की संपत्ति को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अस्थायी रूप से अटैच किया है. मामला स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) और इंडियन मुजाहिद्दीन जैसे प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ा है

रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आतंकी संगठनों इंडियन मुजाहिदीन (IM) और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) को पैसा पहुंचाने वाले आरोपी राजू खान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। ED ने राजू खान की करीब 6.34 लाख रुपये की अचल संपत्ति को जब्त कर लिया है।
क्या है पूरा मामला?
सूत्रों से मिली अनुसार, यह मामला आतंकवाद को फंड देने से जुड़ा है। ED ने यह जांच रायपुर के खमतराई थाने में दर्ज एक FIR के आधार पर शुरू की थी। आरोप था कि, पाकिस्तान में रहने वाला खालिद नाम का शख्स भारत में कुछ बैंक खातों का इस्तेमाल करके इन आतंकी संगठनों तक पैसा पहुंचाता था। इस पैसे को धीरज साहू जैसे लोग अलग-अलग बैंक खातों में जमा करते थे। फिर यह पैसा कई रास्तों से होते हुए जुबैर हुसैन, आयशा बानो और राजू खान जैसे लोगों तक पहुंचता था, जो SIMI और इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठनों से जुड़े हुए हैं।
राजू खान की भूमिका
जांच में पता चला कि, इस पूरे नेटवर्क में राजू खान एक अहम कड़ी था। उसके बैंक खाते में कुल ₹48.82 लाख नकद जमा हुए थे। उसने इसमें से 42.47 लाख रुपये आगे आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों तक पहुंचाए। इस काम के लिए उसने करीब 13% यानी 6.34 लाख रुपये कमीशन के तौर पर अपने पास रख लिया।
अब तक की कार्रवाई
आपको बता दें कि, इस मामले में ED अब तक कुल 9 लाख रुपये 15 हजार 836 की चल और अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर चुकी है। जांच एजेंसी का कहना है कि, यह पैसा आतंकवाद फैलाने के लिए गलत तरीकों से कमाया गया था। राजू खान को रायपुर पुलिस ने दिसंबर 2021 में पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया था। वह 2013 से ही पुलिस की वांटेड लिस्ट में शामिल था और करीब 7 साल से फरार चल रहा था। इस मामले में उसका एक साथी, धीरज साहू, पहले ही 2013 में गिरफ्तार हो चुका है और फिलहाल जेल में 10 साल की सजा काट रहा है।
