बर्ड फ्लू के बाद CG में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की धमक, संक्रमित सूकरों की करेंगे कलिंग, देखें संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें का पत्र
CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के सरकारी कुक्कुट पालन केंद्र में बर्ड फ्लू के बाद दुर्ग जिले के धमधा में अफ्रीकन स्वाइन फीवर (ASF) ने धावा बोल दिया है। संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें ने कलेक्टर को पत्र लिखकर जरूरी कार्रवाई का निर्देश दिया है।

फोटो सोर्स- इंटरनेट, एडिट, npg.news
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के सरकारी कुक्कुट पालन केंद्र में बर्ड फ्लू के बाद दुर्ग जिले के धमधा में अफ्रीकन स्वाइन फीवर (ASF) ने धावा बोल दिया है। संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें ने कलेक्टर को पत्र लिखकर जरूरी कार्रवाई का निर्देश दिया है।
ग्राम मुड़पार वि.ख. धमधा, जिला दुर्ग के पीओ.जॉय के सूकर फार्म में अफ्रीकन स्वाइन फीवर (ASF) होने की पुष्टि सरकार ने कर दी है। संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें ने कलेक्टर को लिखे पत्र में जरूरी निर्देश जारी किया है।
पढ़िए पत्र में क्या लिखा है
ग्राम मुड़पार वि.ख. धमधा, जिला दुर्ग के पीओ जॉय के सूकर फार्म के सेम्पल जांच रिपोर्ट में अफ्रीकन स्वाइन फीवर (ASF) होने की पुष्टि NIHSAD भोपाल द्वारा की गई है। यह रोग सूकरों के लिये अत्याधिक संकमित विषाणुजनित रोग है। परंतु सूकर के द्वारा मनुष्यों में यह रोग नहीं फैलता।
"Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act 2009" अनुसार सूकरों में संक्रामक रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु Department of Animal Husbandry and Dairying Government of India द्वारा जारी National Action Plan for Control Containment and Eradication of African Swine Fever June 2020 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, दुर्ग छ.ग. जिला कलेक्टर दुर्ग के समन्वय में कार्यवाही करेंगे, ताकि एक्शन प्लान में निर्देशानुसार इन्फेक्टेड जोन में उपलब्ध सूकरों की कलिंग, सर्विलेन्स एवं सैनिटाईजेशन का कार्य शीघ्र किया जा सके। इन्फेक्टेड जोन के प्रभावित पशु पालकों कृषकों जिनके सूकरों एवं उनके आहार का विनिष्टिकरण किया जायेगा, जिसकी क्षतिपूर्ति भारत शासन द्वारा निर्धारित दर 28.मई 2020 के अनुसार की जावेगी।
संक्रमित सूकरों की करेंगे कलिंग, ये है जरूरी गाइड लाइन
आवश्यक क्वारेन्टाईन तथा इन्फेक्टेडजोन में सूकर कटिंग, उत्पाद के विकय की दुकानों को बंद रखने की कार्यवाही, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता जिला कलेक्टर द्वारा किया जाना अपेक्षित है।
संक्रमित क्षेत्र के एक किलोमीटर रेडियस क्षेत्र को "इन्फेक्टेडजोन" एवं 1 से 10 किलोमीटर रेडियस क्षेत्र को सर्विलेन्सजोन" घोषित करेंगें।
रैपिड रिस्पॉन्स्ड टीम (RRT) का गठन व उनके द्वारा निर्धारित कार्यों का संपादन किया जावेगा।
पर्सनल प्रोटेक्शन इक्यूपमेंट किट (PPEKIT) की RRT को पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
इन्फेक्टेड जोन से 10 कि.मी. जोन में National Action Plan (Chapter-8) अनुसार जीवित सूकरों तथा उनके उत्पाद आदि कि आवाजाही पूर्णतः बंद रखा जाये।
इन्फेक्टेड जोन से सूकर को National Action Plan for Controly Containment and Eradication of African Swine Fever June 2020 (Chapter-7, ANNEXURE-5) के अनुसार कलिंग किया जाना है।
मृत सूकरों व कलिंग किये गये सूकरों, संक्रमित सामग्री एवं सूकरों के आहार का National Action Plan for Control, Containment and Eradication of African Swine Fever June 2020 अनुसार डिस्पोजल एवं डिसइन्फेक्शन किया जाना हैं।
कलिंग किये गये सूकरों एवं आहार इत्यादि को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप मुआवजा प्रदाय। (दर प्रत्रक संलग्न)
राज्य शासन तथा भारत शासन को कलिंग डिस्पोजल डिसइन्फेक्शन, सर्विलेंस मुआवजा इत्यादि की प्रतिदिन रिपोर्टिंग।
National Action Plan for Controly Containment and Eradication of African Swine Fever June 2020 अनुरूप अन्य प्रावधानित कार्य किया जाना अपेक्षित है।
