CG Land Scam: तालाब के मेढ़ को दोफसली खेत और कच्चे मकान को ग्रेनाइट और मार्बल लगी हवेली, SDM और तहसीलदार ने किया 475 करोड़ का मुआवजा घोटाला...
CG Land Scam: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में राज्य सरकार के पावर प्लांट को कोल ब्लाक का आवंटन करने निजी भूमि के अधिग्रहण और भूअर्जन में राजस्व अफसरों ने 4 अरब 78 करोड़ 68 लाख 87 हजार 786 का अवार्ड पारित किया है। शिकायत के बाद राज्य शासन ने जांच के लिए अलग-अलग 13 दल का गठन किया था। प्रत्येक दल में राजस्व निरीक्षक, पटवारी, कोटवार, बीट गार्ड व कंपनी का एक कर्मचारी था। ग्राम बजरमुड़ा में 06.दिसंबर 2023 से 08.दिसंबर 2023 एवं 08.फरवरी 2024 से 09.फरवरी 2024 तक राज्य स्तरीय जांच समिति व दल द्वारा मौका जांच किया गया, इसमें भारी गड़बड़ी सामने आई है। बता दें कि घोटाले के आरोप में घरघोड़ा के तत्कालीन एसडीएम सहित आधा दर्जन अफसरों पर एफआईआर का निर्देश कलेक्टर ने दिया है।

CG Land Scam: रायपुर। जांच दल ने राज्य शासन को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। जांच रिपोर्ट पेश करने के छह महीने बाद अब जाकर राजस्व विभाग ने दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की है। भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजा वितरण में राजस्व अफसरों ने जमकर खेला किया है। बंजर जमीन को दो फसली बताने के अलावा तालाब के मेढ़ को खेत वह भी दो फसली बताकर राज्य शासन के खजाने को जमकर नुकसान पहुंचाने का काम किया है। जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी भी है।एक जमीन का चार अलग-अलग तरीके से मुआवजा प्रकरण राजस्व अफसरों ने बनाया है। पहले दो मंजिला मकान के नाम पर मुआवजा लिया, फिर उसी जगह को दो फसली सिंचाई सुविधा वाला बता दिया। तीसरी बार मुआवजा लेने उसी जगह पर ईमारती लकड़ी व फलदार पेड़ होना बता कर लाखों रुपये हड़प लिए।
बिजली कंपनी को केंद्र ने जारी किया कोल ब्लाक
रायगढ़ जिले के तहसील तमनार के ग्राम मिलूपारा, करवाही, खम्हरिया, ढोलनारा एवं बजरमुड़ा ग्राम में स्थित गारे पेलमा सेक्टर ॥ में केंद्र सरकार द्वारा 14.मई 2015 मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमि., घरघोड़ा (छ.ग.) को कोल ब्लाक का आवंटन किया था। भारत सरकार द्वारा आबंटित कोल ब्लॉक का खनिज पट्टा छ.ग. शासन के खनिज संसाधन विभाग द्वारा 08.दिसंबर 2016 को मेसर्स छ.ग. स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेडको 30 वर्ष की अवधि (23.02.2017 से 22.02.2047 तक) के लिए प्रदान किया गया है। खनिज पट्टा का कुल क्षेत्रफल रकबा 449.166 हेक्टेयर(लीज क्षेत्र के अन्तर्गत 386.431 हे. एवं लीज क्षेत्र के बाहर 62.735 हे.) है।
401.342 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण, इसी में हुआ खेला
छ.ग. शासन व्दारा 07.फरवरी 2018 को जारी संशोधित खनिज पट्टा जिसमें निजी भूमि का कुल रकबा 401.342 हेक्टेयर (लीज क्षेत्र के अन्तर्गत 362.719 हे. एवं लीज क्षेत्र के बाहर 38.623 हेक्टेयर में कोयला खनन एवं संबंधित कार्य के लिए मेसर्स छ.ग. स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर के आवेदन पर आबंटिती के पक्ष में छ.ग.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (4) के तहत सतही अधिकार प्रदान किया गया। प्रभावित भूमिस्वामियों को क्षतिपूर्ति की राशि के आंकलन के लिए राज्य शासन ने एसडीएम घरघोड़ा को निर्देशित किया। एसडीएम घरघोड़ा व्दारा प्रकरण पंजीबद्ध कर ग्राम बजरमुड़ा क्षेत्र के निजी भूमि पर सतही अधिकार प्रदान करने तथा क्षतिपूर्ति आंकलन करने के संबंध में 13.जुलाई 2020 को आम ईश्तहार प्रकाशित कराया तथा 17.जुलाई 2020 को ईश्तहार प्रकाशित कर प्रभावित भूमिस्वामियों से दावा आपत्ति आमंत्रित मंगाया। आपत्तियों के निराकरण के बाद 22.जनवरी 2021 को 4,78,68,87,786 रुपये का अवार्ड पारित किया।
पावर जनरेशन कंपनी ने कलेक्टर कोर्ट में की अपील
मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, घरघोड़ा (छ.ग.) ने एसडीएम द्वारा पारित अवार्ड को कलेक्टर कोर्ट में चुनौती दी। आपत्ति की सुनवाई के बाद कलेक्टर कोर्ट ने 32 माह के स्थान पर 6 माह का ब्याज लगाने का अवार्ड पारित किया। कोर्ट के आदेश पर पावर जनरेशन कंपनी ने 4,15,69,51, 153 रुपये जमा करा दी। भूअर्जन और मुआवजा वितरण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए दुर्गेश शर्मा ने कलेक्टर के अलावा सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर जांच दल का गठन किया गया।
मुआवजा वितरण में इस तरह किया खेला,तालाब के मेढ़ को बता दिया खेत
- खसरा नंबर 38 रकबा 0.097 हेक्टेयर का मौका निरीक्षण के दौरान तालाब का पार होना पाया गया, जो कि पड़त है। जबकि मुआवजा पत्रक में उक्त भूमि को सिंचित की दर से मुआवजा राशि 8,81,763 रुपये का भुगतान किया गया।
- खसरा नंबर 39 रकबा 0.040 हे. का मौका निरीक्षण के दौरान मौके पर बरगद 2, पीपल 1 वृक्ष पाये गये एवं छिन्द 15 वृक्ष नही पाये गये। जबकि मुआवजा पत्रक अनुसार छिन्द के 15 वृक्ष, प्रति नग 230 रू. की दर से मुआवजा राशि 7,107/- (अक्षरी रूपये सात हजार एक सौ सात) का भुगतान किया गया। मौके पर 1 पक्का कुँआ पाया गया। मुआवजा पत्रक के अनुसार मौका तालाब पार है, जो कि पड़त है, को सिंचित की दर से मुआवजा राशि 3,63,614/- (अक्षरी रूपयेतीन लाख तिरसठ हजार छः सौ चौदह) का भुगतान किया गया है।
- खसरा नंबर 52/2 रकबा 0.089 हे. का मौका निरीक्षण के दौरान इमली 1 वृक्ष पाया गया एवं महुआ, बरगद वृक्ष नही पाया गया, किन्तु मुआवजा पत्रक अनुसार इमली 5 वृक्ष, प्रति नग 2000 रू. की दर से मुआवजा राशि 20,600/- (अक्षरी- रूपये बीस हजार छः सौ) महुआ 1 वृक्ष, प्रति नग 6000 रू. की दर से मुआवजा राशि 12,360 रू., (अक्षरी रूपये बारह हजार तीन सौ साठ) बरगद 1 वृक्ष, प्रति नग 9249 रू. की दर से मुआवजा राशि 19,053 रु. (अक्षरी-रूपये उन्नीस सौ तिरपन) का भुगतान किया गया है। भूमि की किस्म असिंचित है।
- खसरा नंबर 60/1 रकबा 3.505 हे. का मौका निरीक्षण के दौरान आम पौधा 200, महुआ वृक्ष 22, साल वृक्ष 3, इमली वृक्ष 6, अन्य 30 वृक्ष पाये गये एवं मुनगा, खम्हार, पीपल, एप्पल बेर के वृक्ष नही पाये गये। जबकि मुआवजा पत्रक में आम के वृक्ष 5000, प्रति वृक्ष 6000/- प्रति की दर से मुआवजा राशि 6,18,00,000 रू, पीपल के 5 वृक्ष प्रति वृक्ष 4585/- प्रति की दर से मुआवजा राशि 47,226/- , एप्पल बेर के 2000 वृक्ष प्रति वृक्ष 500 रु. प्रति की दर से मुआवजा राशि 20,60,000/, खम्हार के 35 वृक्ष प्रति नग 2794/- प्रति की दर से मुआवजा राशि 2,01,447/-, मुनगा के 20 वृक्ष प्रति नग 500/- प्रति की दर से मुआवजा राशि 20,600/-, साल 18 वृक्ष, प्रति नग 726 / की दर से मुआवजा राशि 26,920/ का भुगतान किया गया है। उक्त ख.नं. में मौके पर 3 नलकूप एवं 1 पक्का कुंआ पाया गया।
फार्म हाउस के नाम पर फर्जीवाड़ा
मौके पर दो मंजिला पक्का मकान व 1 पक्का मकान टीन शेड पाया गया, जबकि मुआवजा पत्रक अनुसार पक्का मकान दो मंजिला एवं तीन मंजिला, फॉर्म हाऊस पक्का टीन शेड, टीना शेड पक्का दर्शितकर कुल मुआवजा राशि 9,78,25,381/- का भुगतान किया गया। मौके पर पक्का कुँआ नहीं पाया गया, किन्तु मुआवजा पत्रक अनुसार पक्का कुँआ दर्शितकर राशि 1,75,100/ का भुगतान किया गया हैं। उक्त खसरा नंबर का रकबा 0.326 परिवर्तित भूमि का 74,08,627/का मुआवजा राशि का भुगतान किया गया।
पड़ती जमीन को बता दिया दोफसली
खसरा नंबर 199 रकबा 0.615 हे. का भाग रकबा 0.568 को सिंचित की दर से मुआवजा राशि 51,63,313/ का भुगतान किया गया है।
एक ही जमीन में फसल एवं वृक्षों का मुआवजा तैयार किया गया
खसरा नंबर 205 रकबा 1.380 हे. का मौका निरीक्षण के दौरान मौके पर एक पक्का मकान सीमेन्ट छत एवं एक मकान टीन शेड पाया गया, किन्तु मुआवजा पत्रक अनुसार पक्का कॉलम कॉम्प्लेक्स मॉल, टीना शेड, पक्का मकान, दुकान पक्का टीना शेड, पानी टंकी, सीढ़ी रूम दर्शितकर कुल मुआवजा राशि 2,68,43,356/-का भुगतान किया गया। उक्त खसरे के पूरे रकबे को मुख्य मार्ग में स्थित होने से मुआवजा राशि 1,44,27,210 का भुगतान किया गया। इस प्रकार एक ही भूमि में फसल एवं वृक्षों का मुआवजा तैयार किया गया।
