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CG Korea News: BMO पर FIR: नेशनल हाईवे पर स्कॉर्पियो की बोनट पर बीएमओ ने साथी के साथ काटा केक, VIDEO वायरल

CG Korea News: पुलिस ने एनएच 43 पर स्कॉर्पियो की बोनट रखकर केक काटने और पटाखे फोड़कर आतिशबाजी करने वाले सोनहत बीएमओ डॉ अनीत बखला और उसके दोस्त के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है।

CG Korea News: BMO पर FIR: नेशनल हाईवे पर स्कॉर्पियो की बोनट पर बीएमओ ने साथी के साथ काटा केक, VIDEO वायरल
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By Radhakishan Sharma

CG Korea News: कोरिया। नेशनल हाईवे क्रमांक 43 पर स्कॉर्पियो की बोनट में रखकर सोनहत बीएमओ डॉ अनिल बखला और उनके दोस्त ने केक काटा। इसका सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो 28 नवंबर की रात का गेज नदी के पास एनएच 43 का बताया जा रहा है। इस दौरान बीएमओ के दोस्त हैप्पी बर्थडे सॉंग गा रहे थे। मौके पर पटाखे फोड़कर जमकर आतिशबाजी भी करते नजर आ रहे हैं। बीएमओ की मौजूदगी में केट काटा गया है, वह स्थल ग्राम पंचायत रामपुर का बताया जा रहा है। वही वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में सोनहत बीएमओ अनिल बखला और उसके दोस्त के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है।

कोतवाली पुलिस के मुताबिक, बैकुंठपुर के आम रास्ता रामपुर तिराहा के पास सड़क(एनएच 43) पर स्कार्पियो वाहन को रोककर जन्मदिन मनाने और पटाखे फोड़ने के वायरल वीडियो के आधार पर दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना शुक्रवार की रात करीब 11.30 बजे की बताई जा रही है। मामले में कोतवाली पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। घटना तिथि को स्कार्पियो वाहन क्रमांक सीजी 16 सीआर 0016 के मालिक एवं सोनहत बीएमओ डॉ अनित बखला निवासी ग्राम छोटे आनी, अपने साथी अल्तमस निवासी रामपुर के साथ सड़क पर वाहन को रोककर बोनट पर केक काटते और पटाखे फोड़ते वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ था। सड़क पर वाहन खड़ा करने से आवागमन बाधित हुआ और पटाखे फोड़ने से आमजन के जीवन को खतरा उत्पन्न हुआ। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के बाद वायरल वीडियो की पुष्टि की गई। मामले में दोनों युवकों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

इन धाराओं के तहत हुआ अपराध दर्ज

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 285, विस्फोटक पदार्थ से उपेक्षापूर्ण कार्य धारा 288, लोकमार्ग पर अवरोध उत्पन्न करना धारा 3(5), मोटरयान अधिनियम की धारा 122, वाहन को अनुचित ढंग से खड़ा करना धारा 177 यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज की गई। वायरल वीडियो और अन्य प्रमाणों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

हाईकोर्ट के निर्देशों पर दर्ज हो चुकी है एफआईआर

सड़क पर सेलिब्रेशन और स्टंट के मामले में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लगातार कई मामले दर्ज हुए है। सबसे पहले सरगुजा में डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी के खिलाफ कार की बोनट में बैठकर बर्थडे मनाने का वीडियो वायरल होने पर कार्यवाही की गई। जिसके बाद बिलासपुर में रसूखदार युवाओं के नेशनल हाईवे जाम कर रील बनाने के मामले में एफआईआर हुई। फिल्म अभिनेता संजय दत्त का सड़क घेरकर जन्मदिन मनाने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही की गई है।

कोर्ट के संज्ञान में लेते ही करीब डेढ़ महीने पहले एमसीबी जिले के चिरमिरी चौक पर केक काटने वाले स्वास्थ्य मंत्री के निज सचिव राजेंद्र दास व उनकी पत्नी पर डेढ़ महीने पहले एफआईआर हुई थी। इसी तरह एक अन्य मामले में खडग़वां हायर सेकंडरी स्कूल के चौकीदार संग्राम सिंह के खिलाफ भी खडग़वां थाना में अपराध पंजीबद्ध हो चुका है।

देखें वीडियो


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