Begin typing your search above and press return to search.

CG: इंस्पेक्टर को दो साल की जेल, गर्ल्स हाॅस्टल में घुसकर छेड़छाड़ मामले में कोर्ट का फैसला

CG: इंस्पेक्टर राकेश कुमार चौबे को कोर्ट ने दो साल की सजा और 8 हजार का जुर्माना भी लगाया है...

CG: इंस्पेक्टर को दो साल की जेल, गर्ल्स हाॅस्टल में घुसकर छेड़छाड़ मामले में कोर्ट का फैसला
X
By Sandeep Kumar

रायपुर। गर्ल्स हाॅस्टल में नशे की हालत में घुसकर संचालिका और लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले इंस्पेक्टर राकेश कुमार चौबे को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही 8 हजार का जुर्माना भी लगाया है। ये फैसला एट्रोसिटी के स्पेशल जज पंकज कुमार सिंन्हा ने सुनाया है।

दरअसल, ये पूरा मामला 24 मार्च 2023 देवेंद्र नगर सेक्टर-3 स्थित गर्ल्स हॉस्टल का है। थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक 24 मार्च 2023 को तत्कालीन ट्रैफिक टीआई राकेश चौबे द्वारा हॉस्टल के अंदर घुसकर संचालिका के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई थी। शिकायत में बताया गया कि इंस्पेक्टर के द्वारा महिला से जबरदस्ती करने की भी कोशिश की गई थी। मना करने पर इंस्पेक्टर ने शराब के नशे में महिला की पिटाई कर दी। ये पूरी घटना हॉस्टल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फुटेज सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया था।

इस मामले में आज एट्रोसिटी के स्पेशल जज पंकज कुमार सिंन्हा ने फैसला सुनाया। इंस्पेक्टर राकेश कुमार चौबे को कोर्ट ने दो साल की सजा और 8 हजार का जुर्माना भी लगाया है।


Sandeep Kumar

संदीप कुमार कडुकार: रायपुर के छत्तीसगढ़ कॉलेज से बीकॉम और पंडित रवि शंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से MA पॉलिटिकल साइंस में पीजी करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। मूलतः रायपुर के रहने वाले हैं। पिछले 10 सालों से विभिन्न रीजनल चैनल में काम करने के बाद पिछले सात सालों से NPG.NEWS में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

Read MoreRead Less

Next Story