CG Holidays: एक और जिले में कलेक्टर ने स्थानीय अवकाश किया जारी, जानिए तीन छुट्टियां कब-कब मिलेगी
CG Holidays: छत्तीसगढ़ में कलेण्डर 2026 के लिए अलग-अलग जिलों में स्थानीय अवकाश की घोषणा की जा रही है। राजनांदगांव, अंबिकापुर में स्थानीय अवकाश की घोषणा होने के बाद अब एक और जिले ने स्थानीय अवकाश जारी किया है।

CG Holidays: सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के कलेक्टर एस जयवर्धन ने कलेण्डर 2026 के लिए तीन स्थानीय अवकाश की घोषणा की हैं। जारी अवकाश के मुताबिक, करमा ढोल ग्यारस 22 सितंबर मंगलवार, दशहरा 16 अक्टूबर सोमवार और देव उठनी-नामदेव जयंती 20 नवंबर शुक्रवार को स्थानीय अवकाश रहेगा।
नीचे देखें जारी पत्र
राजनांदगांव जिले में स्थानीय अवकाश
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव कलेक्टर ने जितेन्द्र यादव ने तीन स्थानीय अवकाश की घोषणा की है। अवकाश के दौरान बैंक व कोषालय में कार्य जारी रहेगा। नीचे पढ़ें कलेक्टर का आदेश...
''कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने सामान्य पुस्तक परिपत्र में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैलेण्डर वर्ष 2026 के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया है। इसके अंतर्गत 25 सितम्बर 2026 को अनंत चतुर्दशी, 19 अक्टूबर 2026 को दशहरा (महाअष्ठमी) एवं 11 नवम्बर 2026 को भाई दूज (दीपावली) के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। यह आदेश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होगा।''
अंबिकापुर जिले के लिए स्थानीय अवकाश
इसके पहले छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले के लिए कलेक्टर अजीत वसंत ने तीन स्थानीय अवकाश की घोषणा की हैं। यह अवकाश 2026 में 22 सितंबर, 19 अक्टूबर और दीपावली के दूसरे दिन 9 नवंबर के लिए अवकाश जारी किया गया है। कोषागार, उप कोषागार के लिए यह अवकाश नहीं होगा।
नीचे देखें कलेक्टर द्वारा जारी आदेश
''कलेक्टर अजीत वसंत के द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक-04 के नियम-8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के लिए कैलेण्डर वर्ष 2026 हेतु स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।
जारी आदेशानुसार, ढोल ग्यारस (करमा) 22 सितंबर 2026, दशहरा (महा अष्टमी) 19 अक्टूबर 2026 तथा दीपावली का दूसरा दिन (गोवर्धन पूजा) 09 नवंबर 2026 को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। कोषगारो/उप कोषगारो के लिए यह अवकाश नहीं होगा।''
मालूम हो कि कलेक्टर (जिला मजिस्ट्रेट) को अपने जिले में स्थानीय त्योहारों और महत्वपूर्ण अवसरों के लिए स्थानीय अवकाश घोषित करने का अधिकार होता है। यह अधिकार उन्हें हर वर्ष 2-3 स्थानीय अवकाश घोषित करने के लिए मिलता है। जारी स्थानीय अवकाश पूरे राज्य के लिए नहीं होता, बल्कि सिर्फ उनके जिले के सरकारी दफ्तरों और शिक्षण संस्थानों के लिए होता हैं। यह अवकाश कोषागार, उप कोषागार के लिए नहीं होता है।
