CG High Court: डाक की जगह स्पीड पोस्ट ने ले ली, हाई कोर्ट अब पंजीकृत डाक की बजाय स्पीड पोस्ट से भेजेगा नोटिस, देखें छत्तीसगढ़ राजपत्र
CG High Court: बदलते समय के साथ बिलासपुर हाई कोर्ट में भी दस्तावेज व नोटिस भेजने के तरीकों में जरुरी बदलाव कर दिया है। हाई कोर्ट के जरुरी डाक्यूमेंट्स व नोटिस अब पंजीकृत डाक के बजाय स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे। इस संबंध में बिलासपुर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने गजट नोटिफिकेशन कर दिया है। देखें छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्या जरुरी बदलाव किया गया है।

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CG High Court: बिलासपुर। बिलासपुर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनीष ठाकुर ने गजट नोटिफिकेशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में न्यायालय के महत्वपूर्ण दस्तावेज व नोटिस भेजने के पुराने तरीके में बदलाव कर दिया है। हाई कोर्ट से भेजे जाने वाले डाक्यूमेंट्स व नोटिस अब पंजीकृत डाक की बजाय स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे।
छत्तीसगढ़ राजपत्र में यह स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 225 और 227 के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट नियम, 2007 में जरुरी बदलाव कर दिया है। छत्तीसगढ़ राजपत्र के मुताबिक नियम 142(2), 160(1), 167, 301 और 326 में अब पंजीकृत डाक की जगह स्पीड पोस्ट शब्द रखा गया है। वहीं नियम 163 (1) से पंजीकृत डाक पावती शब्द हटा दिए गए हैं और केवल पावती रहेगा। इसी तरह नियम 340 (1) में भी अब स्पीड पोस्ट का उपयोग किया जाएगा। हाई कोर्ट का मानना है कि इस जरुरी बदलाव से नोटिस और दस्तावेजों की डिलीवरी की प्रक्रिया पहले से तेज और पारदर्शी होगी। इसके साथ ही न्यायिक कार्यवाही में भी तेजी आएगी।
ये है छत्तीसगढ़ राजपत्र में
भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 और 227 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करता है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे:
नियम 142 के उप-नियम (2) में, शब्द "पंजीकृत डाक" को शब्द "स्पीड पोस्ट" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
नियम 160 के उपनियम (1) में, शब्द "पंजीकृत डाक" के स्थान पर शब्द "स्पीड पोस्ट" रखे जाएंगे।
नियम 163 के उपनियम (1) में, शब्द "पंजीकृत डाक पावती देय" को हटा दिया जाएगा तथा शब्द "स्पीड पोस्ट" के पश्चात् शब्द "पावती देय" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
नियम 167 में, शब्द "पंजीकृत डाक" को हटा दिया जाएगा तथा इसके परंतुक में, शब्द "पंजीकृत डाक" को शब्द "स्पीड पोस्ट" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
नियम 301 में, शब्द "पंजीकृत डाक" के स्थान पर शब्द "स्पीड पोस्ट" रखे जाएंगे।
नियम 326 में, "पंजीकृत डाक" शब्दों के स्थान पर "स्पीड पोस्ट" शब्द रखे जाएंगे।
नियम 340 के उपनियम (1) में, शब्द "पंजीकृत डाक" के स्थान पर शब्द "स्पीड पोस्ट" रखे जाएंगे।
