CG Employees and Officers: कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा शेयरों की बार-बार खरीदी-बिक्री करने पर होगी कार्रवाई, सरकार ने तय किया रुल्स, देखिए GAD सिकरेट्री का आदेश...
CG Employees and Officers: छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों, अधिकारियों के शेयर खरीदी-बिक्री पर से रोक हटाई थी। शेयरों से कमाई को चल संपत्ति के दायरे में लाते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने उसके लिए रुल्स बना दिए हैं। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग ने शेयरों की बार-बार खरीदी-बिक्री पर लगाम लगाते हुए इसे सिविल आचरण संहिता का उल्लंघन माना है। जीएडी सिकरेट्री ने कहा है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

CG Employees and Officers: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों के शेयर में निवेश के लिए रुल्स-रेगुलेशन तय कर दिए हैं। शेयरां से होने वाली कमाई को चल संपत्ति के दायरे में रखा गया है। यदि शेयर से अर्जित संपत्ति कर्मचारी के दो महीने के मूल वेतन से अधिक होगा, तो उसे इसकी जानकारी साझा करनी होगी।
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव रजत कुमार ने आदेश जारी कर कहा है कि कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा अगर शेयरों को बार-बार खरीदी-बिक्री की जाएगी तो इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन माना जाएगा। इसके तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पढ़िये जीएडी सिकरेट्री ने पत्र में क्या लिखा है...
विषयः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन।
संदर्भः इस विभाग का समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 जून, 2025।
1/विषयांतर्गत संदर्भित अधिसूचना दिनांक 30 जून, 2025 द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 में, उप-नियम (5) के खण्ड (1) में उप खण्ड (च) जोड़ा गया है। उक्त संशोधन में शेयर (Share), प्रतिभूतियाँ (Securities), डिबेंचर्स (Debentures) व म्युचुअल फण्ड्स (Mutual Funds) को जंगम (चल) संपत्ति में शामिल किया गया है।
2/छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 (2-क) (3) के अनुसार प्रत्येक शासकीय सेवक, जंगम सम्पत्ति (Movable Property) के संबंध में उसके द्वारा या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से अपने आपको आबद्ध किये गये प्रत्येक लेन-देन की रिपोर्ट विहित प्राधिकारी को करेगा, यदि संपत्ति का मूल्य 02 माह के मूल वेतन से अधिक है।
3/ निर्णय लिया गया है कि यदि कोई शासकीय सेवक स्वयं या कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से, एक कैलेंडर वर्ष के दौरान शेयर (Share), प्रतिभूतियाँ (Securities), डिबेंचर्स (Debentures) व म्युचुअल फण्ड्स (Mutual Funds) या अन्य निवेश में कुल लेन-देन 06 माह के मूल वेतन से अधिक करता है, तो विहित प्राधिकारी को संलग्न प्रोफार्मा में सूचना देना अनिवार्य होगा।
4/ स्पष्ट किया जाता है कि शेयरों, प्रतिभूतियों या अन्य निवेशों की बार-बार खरीदी-बिक्री (Intra day, BTST, Future and option (F&O)) को आचरण नियम का उल्लंघन माना जाएगा तथा संबंधित शासकीय सेवक छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।
5/उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
