CG Employee: कर्मचारी संघों के लिए राज्य सरकार ने बनाया नया नियम, कर्मचारी संगठनों की ये मांगे हुई पूरी, फेडरेशन के अध्यक्ष कमल वर्मा ने किया स्वागत
CG Employee: छत्तीसगढ़ का सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारी संगठनों के लिए नया नियम बनाया है। इसका नाम दिया गया है छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक संघ-2025। इनमें कई अहम सुधार किए गए हैं। कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के अध्यक्ष कमल वर्मा ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है।

CG Employee: रायपुर। सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारी संगठनों के लिए बने नए नियम को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है। इसके तहत सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अभी तक मान्यता प्राप्त संगठनों का एक साल की पात्रता रहता था। टाईम कम होने से चुनाव वगैरह में ही छह महीने निकल जाते थे। बचे छह महीने के लिए सरकारी बैठकों के लिए पात्र होते थे। उसके बाद फिर उनका टाईम समाप्त हो जाता था। कर्मचारियों की वेतन विसंगति समेत अन्य मांगों के लिए बनी पिंगुआ कमेटी और निहारिका बारिक कमेटी की बैठकों में हर बार कर्मचारी संगठनों के नेताओं को चेहरा बदल जाता है।
इसको लेकर कर्मचारी संगठनों की बहुत पुरानी मांगे थी कि मान्यता की टाईमिंग साल भर को बढ़ाई जाए। सरकार ने विचार-विमर्श करने के बाद अब इसे एक साल से बढ़ाकर तीन साल कर दिया है। कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के अध्यक्ष कमल वर्मा ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारियों की मांगों को प्रभावशाली ढंग से सरकार के समक्ष रखा जा सकेगा। देखिए राजपत्र में क्या लिखा है....
