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CG: DEO कार्यालय के 10 बाबू तीर्थ यात्रा क़े बहाने विदेश प्रवास पर, कार्रवाई की मांग

CG: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय के 10 बाबू सीएल लेकर सीधे फारेन टूर पर चले गए हैं। डीईओ को इस बात की भनक ही नहीं लगी। अब जबिक मामले का खुलासा हुआ है.

CG: DEO कार्यालय के 10 बाबू तीर्थ यात्रा क़े बहाने विदेश प्रवास पर, कार्रवाई की मांग
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By Radhakishan Sharma

राजनांदगांव। डीइओ आफिस में पदस्थ 10 बाबुओं ने शासकीय नियम कानून का मजाक बना दिया। कार्यालय में सीएल के लिए आवेदन जमा किया और सीधे विदेश प्रवास पर चले गए। ऐसा करते वक्त नियमों की परवाह भी नहीं की और ना ही इसके अनुमति ही ली है।


डीईओ सहित विभाग के अफसरों को इसकी ना तो भनक लगी और ना ही जानकारी मिल पाई। छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसिएशन ने इस गुपचुप विदेश यात्रा का भांडाफोड़ किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने डीईओ प्रवेश बघेल को बाबुओं के विदेश प्रवास पर होने की लिखित शिकायत करते हुए मामाले की जांच की मांग की है। जांच के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले बाबुओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

एसोसएिशन के अध्यक्ष ने अपनी शिकायत में लिखा है कि शिक्षा विभाग में पदस्थ 10 लिपिक आकस्मिक अवकाश का आवेदन देकर बगैर शासन से अनुमति लिए विदेश यात्रा पर चले गए हैं। यह गंभीर प्रकृति की अनुशासनहीनता है। पैरेंट्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने डीईओ को की गई शिकायत में डीईओ कार्यालय के 10 क्लर्क की सूची सौंपी है, जो विदेश प्रवास पर हैं। 10 में पांच क्लर्क ने अवकाश के लिए आनलाइन आवेदन किया है। विभाग में आनलाइन आवेदन के जरिए अवकाश की सुविधा कर्मचारियों को दी गई है।

0 नेपाल की यात्रा पर हैं क्लर्क

जानकारी के अनुसार सभी 10 क्लर्क नेपाल प्रवास पर हैं। यह भी जानकारी मिली है कि अयोध्या यात्रा व तीर्थ यात्रा का भी आवेदन में जिक्र किया है।

0 ये है आकस्मिक अवकाश का नियम

विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होने की स्थित में कर्मचारियों को आधे दिन या फिर दो-चार दिन अवकाश की सुविधा दी जाती है।

यह अवकाश सशर्त मिलता है। इस दौरान मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं रहती। मुख्यालय से बाहर जाने की स्थिति में विभाग प्रमुख को लिखित में कारणों की जानकारी देनी होती है।

0 विदेश प्रवास पर जाने से पहले लेनी पड़ती है. अनुमति

विदेश प्रवास पर जाने से तकरीबन एक महीने पहले प्रमुख सचिव से लिखित में अनुमति लेनी पड़ती है। बगैर अनुमति प्रवास पर जाने की मनाही है।

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