CG DA Increased: डीए बढ़ा, अब इन अधिकारियों को मिलेगा 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश
CG DA Increased: छत्तीसगढ़ सरकार ने अफसरों के महंगाई भत्ते में पुनरीक्षित दरों पर भुगतान का आदेश जारी कर दिया है।

CG DA Increased: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पदस्थ आईएएस, आईपीएस अफसरों को 1 जुलाई 2025 से पुनरीक्षित दरों पर महंगाई भत्ता भुगतान करने की स्वीकृति दे दी हैं। इस बाबत सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव मनोज कुमार ने आदेश भी जारी कर दिया हैं।
नीचे पढ़ें आदेश में क्या कुछ लिखा है...
''केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के ज्ञापन क्रमांक 1/4(i)/2025-ई.11 (B) दिनांक 06 अक्टूबर, 2025 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2025 से (55% से 58%) पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। अखिल भारतीय सेवायें (मंहगाई भत्ता) नियम, 1972 के नियम-3 के तहत् ये पुनरीक्षित दरें अग्निन्न भारतीय सेवाओं के सदस्यों को लागू हो गई है। अतः राज्य शासन, राज्य में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को 1 जुलाई, 2025 से निम्नलिखित उपबन्धों पर पुनरीक्षित दरों में महंगाई भत्ता भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करता है
पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ते का नियमन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय् विभाग) के ज्ञापन क्रमांक 1/4(i)/2025-ई.II (B) दिनांक 06 अक्टूबर, 2025 में बताई गई रीति से होगा।
इन आदेशों के तहत् देय महंगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01/07/2025 से नकद दिया जावेगा।
महंगाई भत्ते की गणना वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेबल में आहरित वेतन के आधार पर की जावेगी। इसमें विशेष वेतन, व्यत्तित्गत वेतन शामिल नहीं होगा।
महंगाई भत्ते का कोई भाग मूलभूत नियम 9(21) के अन्तर्गत वेतन नहीं माना जावेगा।
इस आदेश के विपरीत अधिक भुगतान पाये जाने की दशा में अधिक भुगतान की राशि संबंधित भुगतान पाने वाले अधिकारी से वसूली योग्य होगी।
एरियर्स के देयक उमी कार्यालय द्वारा बनाये जायेंगे, जहां मे उक्त अवधि के लिए संबंधित अधिकारी का वेतन आहरण किया गया हो।
इस आदेश के प्रकाश में प्रत्येक अधिकारी के पक्ष में व्यक्तिगत रूप से प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जावेगा। तद्नुसार निर्देश दिये जाते हैं कि वेतन पर्चियों को इस आदेश के अनुरूप संशोधित मानकर अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2025 से पुनरीक्षित दर से महंगाई भत्ते का भुगतान, पूर्व में भुगतान की गई राशि का समायोजन करते हुए, उपर्युक्त कंडिकाओं में बताये अनुमार किया जाए।''
