Begin typing your search above and press return to search.

CG DA Increased: डीए आदेश जारी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के बाद वित्त विभाग ने जारी किया आदेश... कर्मचारियों को मिलेगा 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता...

CG DA Increased: छत्तीसगढ़ सरकार ने महंगाई भत्ते का आदेश जारी कर दिया है। अब प्रदेश के कर्मचारियों-अधिकारियों को केंद्र के सामान भत्ता मिलेगा।

CG DA Increased: डीए आदेश जारी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के बाद वित्त विभाग ने जारी किया आदेश... कर्मचारियों को मिलेगा 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता...
X
By Sandeep Kumar

CG DA Increased: रायपुर। छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने महंगाई भत्ता का आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुछ दिनों पहले ही 3 प्रतिशत डीए बढ़ाने की घोषणा की थी। इस ऐलान के बाद वित्त विभाग ने 58 प्रतिशत डीए का आदेश जारी किया है।

DA बढ़ोतरी पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव बोले- ''छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक तंत्र हमारी शासन व्यवस्था की रीढ़ है, और उनके कल्याण के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं।

1 जनवरी 2026 से सातवें वेतनमान में महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% तथा छठवें वेतनमान में 252% से बढ़ाकर 257% किया गया है।

यह बढ़ोतरी हमारे अधिकारी-कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देने और उनकी मेहनत व समर्पण का सम्मान करने का प्रयास है।''

जारी आदेश में लिखा है...

''वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक RULE/478/2025-FINANCE, दिनांक 25.08.2025 द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को दिनांक 1 सितम्बर, 2025 से सातवें वेतनमान में 55% की दर से तथा छठवें वेतनमान में 252% की दर से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।''

''2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के शासकीय सेवकों को निम्नानुसार दर से महंगाई भत्ता दिया जाये''

राज्य शासन का निर्देश

1. उक्त निर्धारित महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान माह जनवरी, 2026 से देय होगा।

2. महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जावेगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा।

3. महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूलभूत नियम 9 (21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।

4. महंगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपयों में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

5. यह आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।

6. इस आदेश के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो। नीचे देखें आदेश...







Sandeep Kumar

संदीप कुमार कडुकार: रायपुर के छत्तीसगढ़ कॉलेज से बीकॉम और पंडित रवि शंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से MA पॉलिटिकल साइंस में पीजी करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। मूलतः रायपुर के रहने वाले हैं। पिछले 10 सालों से विभिन्न रीजनल चैनल में काम करने के बाद पिछले सात सालों से NPG.NEWS में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

Read MoreRead Less

Next Story