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CG Crime News: छत्तीसगढ़ में पहली बार BNS-107 के तहत कार्रवाई, अवैध शराब से अर्जित संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू

गांव-गांव में अवैध शराब बनाने और बेचने के लिए संगठित गिरोह चलाने वालों के खिलाफ बिलासपुर पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई प्रारंभ की है। छत्तीसगढ़ का यह पहला मामला है। जब पुलिस ने अवैध शराब से बनाई 50 लाख की संपत्ति को जब्त करने के लिए कोर्ट में मामला पेश किया है।

CG Crime News: छत्तीसगढ़ में पहली बार BNS-107 के तहत कार्रवाई, अवैध शराब से अर्जित संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू
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CG Crime News

By Radhakishan Sharma

बिलासपुर। गांव-गांव में अवैध महुआ शराब बनाने के बाद बेचने के लिए संगठित गिरोह बनाने वालों पर कड़ा प्रहार किया है। अवैध शराब से बनाई 50 लाख रुपये की संपत्ति को जब्त करने के लिए बिलासपुर पुलिस ने कोर्ट में मामला पेश किया है। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेश में यह पहली बार है जब बिलासपुर पुलिस ने नवीन कानून की धारा 107 बीएनएसएस का प्रयोग करआरोपियों के लगभग रु. 50 लाख की अवैध संपत्ति को फ्रिज करने न्यायलय में प्रतिवेदन पेश किया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित कोनी थाना का मामला है। धारा 34-2 आबकारी एक्ट के तहत जांच में यह सामने आया की आरोपी दंपति संतोष वर्मा एवं देवीबाई वर्मा अपने पुत्र राहुल वर्मा के साथ हाथ भटठी की अवैध महुआ शराब बनाने एवं बेचने का संगठित करोबार कई वर्षो से चला रहा था। जिस पर पुलिस के द्वारा कई बार वैधानिक कार्रवाई की गई थी। इसके बाद भी इन लोगों के आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ। उक्त आरोपीगणों के द्वारा पुलिस कार्रवाई के बाद भी लगातार अवैध शराब बिक्री कर अवैध रुप से संपत्ति अर्जित कर रहे थे।

जांच में 50 लाख की संपत्ति का हुआ है खुलासा-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनीश सिंह के निर्देश पर थाना प्रभारी कोनी निरीक्षक राहुल तिवारी द्वारा थाना स्तर पर टीम गठित कर प्रकरण में आरोपी द्वार अवैध शराब कारोबार से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने के लिए विस्तृत जांच की गई। जांच में पाया गया कि आरोपियों के द्वारा अवैध शराब बिक्री से एक प्लाट, 02 मंजिला मकान, 01 टैक्टर, स्वीफ्ट कार एवं 02 मोटर साइकिल खरीदा गया। जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपये है। आरोपियों के आय का कोई वैध स्त्रोत नहीं है जिससे उक्त संपत्ति अर्जित कर सके।

कोर्ट में पेश किया है मामला-

केन्द्र एवं राज्य सरकार के मंशा अनुरुप धारा 107 बीएनएसएस 2023 के उपबंधो के अधीन विधि विरुद्ध क्रियाकलाप पर अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने की कार्यवाही थाना कोनी बिलासपुर के द्वारा की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से अनुमति प्राप्त कर थाना कोनी के द्वारा उक्त संपत्ति को जब्त करने के लिए सक्षम न्यायालय में विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। अवैध शराब के कारोबार में सलिप्त संगठीत अपराधियों की विरुद्ध यह राज्य की पहली कार्यवाही है निश्चिततौर से इस कायवाही से शराब का अवैध निर्माण व व्यपार करने वालो को शबक मिलेगा तथा सामान्य जनता में कानून की प्रति विश्वास की वृद्धि होगी ।

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