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CG Constable Murder: आरक्षक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या... पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, हाईकोर्ट ने DGP-खनिज सचिव से मांगा जवाब

CG Constable Murder:छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में हाल ही में रेत का अवैध खनन और परिवहन रोकने गए आरक्षक की रेत माफियाओ ने ट्रैक्टर से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी थी. इस मामले पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

CG Constable Murder: आरक्षक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या... पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, हाईकोर्ट ने DGP-खनिज सचिव से मांगा जवाब
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By Neha Yadav

CG Constable Murder: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में हाल ही में रेत का अवैध खनन और परिवहन रोकने गए आरक्षक की रेत माफियाओ ने ट्रैक्टर से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी थी. इस मामले पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. चारों को झारखंड के गढ़वा जिले से गिरफ्तार किया गया है.

आरक्षक की ट्रैक्टर से रौंदकर हत्या

दरअसल, यह पूरा मामला सनावल थाना क्षेत्र के ग्राम लिबरा की है. यहाँ 12 मई की रात करीब 11 बजे नदी किनारे कनहर नदी में अवैध रेत खनन चल रहा था. अवैध रेत खनन की सूचना मिलने पर पुलिस टीम और वन विभाग की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची थी. इस दौरान भाग रहे एक ट्रैक्टर को आरक्षक शिव बचन सिंह ने रोकने की कोशिश की. जिसे कुचलते हुए ट्रैक्टर चालक भाग निकला. जिससे आरक्षक शिव बचन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया और मौत हो गयी.

चार आरोपी गिरफ्तार

इस घटना के बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी. सभी की गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा था. जिसके बाद पुलिस ने इस घटना में संलिप्त चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी आरिफूल हक (24), जमील अंसारी (41), शकील अंसारी (22) और अरसली गांव के अकबर अंसारी (50) को गिरफ्तार गिरफ्तार किया गया है. ये सभी आरोपी झारखंड के गढ़वा इलाके के निवासी हैं. इनके पास से दो ट्रैक्टर भी जब्त किया गया है. अन्य की तलाश की जा रही है.

आरोपियों के खिलाफ धारा 103(1), 109, 121(1), 132, 221, 61(2), 3(5), 238, 249 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(1)(ख), 52 और खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 04/21 के तहत मामला दर्ज किया है वहीँ इस मामले में पहले ही लापरवाही बरतने के आरोप में सनावल थाना प्रभारी दिव्यकांत पाण्डेय को निलंबित किया जा चूका है.

हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस

इधर, मामले को बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया और सुनवाई करते हुए डीजीपी, खनिज सचिव और वन विभाग को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने DGP, खनिज सचिव और वन विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने सख्त टिपण्णी करते हुए कहा, जब सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार ने अवैध खनन रोकने के निर्देश दिए हैं, तो ऐसी घटनाएं प्रशासन की लापरवाही को दर्शाती हैं. अवैध खनन रोकने निर्देश के बाद यह हालत है, जो बहुत ही गंभीर बात है.




Neha Yadav

नेहा यादव रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी से बीएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ग्रेजुएट करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। पिछले 6 सालों से विभिन्न मीडिया संस्थानों में रिपोर्टिंग करने के बाद NPG.NEWS में रिपोर्टिंग कर रहीं है।

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