Begin typing your search above and press return to search.

CG Congress MLA Baleshwar Sahu: विधायक को जेल: किसानों से धोखाधड़ी के आरोप में कांग्रेस विधायक को जेल, CJM कोर्ट का फैसला

CG Congress MLA Baleshwar Sahu: किसानों के साथ धोखाधड़ी के आरोप में सीजेएम कोर्ट जांजगीर-चांपा ने जैजैपुर के कांग्रेकस विधायक बालेश्वर साहू को जेल भेज दिया है। कोर्ट के इस फैसले से छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है। विधायक पर किसानों के साथ धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस ने चारसौबीसी सहित अन्य धाराओं पर एफआईआर दर्ज किया है।

CG Congress MLA Baleshwar Sahu: विधायक को जेल: किसानों से धोखाधड़ी के आरोप में कांग्रेस विधायक को जेल, CJM कोर्ट का फैसला
X
By Radhakishan Sharma

CG Congress MLA Baleshwar Sahu: जांजगीर। किसानों के साथ धोखाधड़ी के आरोप में सीजेएम कोर्ट जांजगीर-चांपा ने जैजैपुर के कांग्रेकस विधायक बालेश्वर साहू को जेल भेज दिया है। कोर्ट के इस फैसले से छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है। विधायक पर किसानों के साथ धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस ने चारसौबीसी सहित अन्य धाराओं पर एफआईआर दर्ज किया है। बता दें कि पुलिस ने बीते दो महीने पहले पीड़ित किसानों की शिकायत पर धोखाधड़ी सहित अन्य मामले में अपराध दर्ज किया था।

पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने के बाद विधायक बालेश्वर साहू ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहत देते हुए पुलिस को चालान पेश करने और निचली अदालत के आदेश से पहले दंडात्मक कार्रवाई ना करने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट के आदेश के मद्देनजर बीते दो महीने से पुलिस ने विधायक के खिलाफ किसी तरह की कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की। चूंकि पीड़ित किसानों की शिकायत पर पुलिस ने विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया था, लिहाजा कोर्ट में चालान पेश करना अनिवार्य हो गया था।

सीजेएम कोर्ट में पुलिस ने शुक्रवार को चालान पेश करने का निर्णय लिया। लिहाजा पुलिस अफसरों ने विधायक को कोर्ट में उपस्थिति के लिए समंस जारी किया। पुलिस द्वारा जारी नोटिस पर विधायक कोर्ट में उपस्थित हुए। विधायक की उपस्थिति में पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में विधायक के खिलाफ चार्जशीट पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान सीजेएम कोर्ट ने पुलिस द्वारा पेश चार्जशीट का अध्ययन किया। पुलिस ने विधायक के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीजेएम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए विधायक को 22 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश जारी किया। कोर्ट द्वारा जेल भेजने के आदेश के बाद विधायक ने जमानत के लिए सीजेएम कोर्ट में आवेदन दायर किया। विधायक की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद सीजेएम कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

कोर्ट से विधायक को लेकर पुलिस पहुंची जिला अस्पताल

कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस विधायक को लेकर जिला अस्पताल पहुंची। चिकित्सकों की मौजूदगी में विधायक का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। मेडिकल चेकअप में सबकुछ ठीक होने के बाद पुलिस खोखरा जिला जेल पहुंची।

Radhakishan Sharma

राधाकिशन शर्मा: शिक्षा: बीएससी, एमए राजनीति शास्त्र व हिन्दी साहित्य में मास्टर डिग्री, वर्ष 1998 से देशबंधु से पत्रकारिता की शुरुआत। हरिभूमि व दैनिक भास्कर में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया। 2007 से जुलाई 2024 तक नईदुनिया में डिप्टी न्यूज एडिटर व सिटी चीफ के पद पर कार्य का लंबा अनुभव। 1 अगस्त 2024 से एनपीजी न्यूज में कार्यरत।

Read MoreRead Less

Next Story