CG Coal Scam: कोयला घोटाला मामला: निलंबित आईएएस रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
CG Coal Scam: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कोयला घोटाले में निलंबित आईएएस रानू साहू व घोटाल के मास्टर माइंड व प्रमुख सरगना सूर्यकांत तिवारी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। आवेदन खारिज करने के साथ ही कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी भी की है।

CG Coal Scam: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कोयला घोटाले में निलंबित आईएएस रानू साहू व घोटाल के मास्टर माइंड व प्रमुख सरगना सूर्यकांत तिवारी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। आवेदन खारिज करने के साथ ही कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी भी की है। बता दें कि जमानत आवेदन पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कोयला घोटाला में जेल में बंद घोटाले के मास्टर माइंड व प्रमुख सरगना सूयकांत तिवारी और निलंबित आईएएस रानू साहू को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने रानू साहू व सूर्यकांत तिवारी की जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है। जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच में जमानत आवेदन पर उनके अधिवक्ताओं ने पैरवी की थी। याचिकाकर्ताओं के अधिक्ताओं के अलावा राज्य शासन की ओर से पैरवी करने वाले महाधिवक्ता कार्यालय के ला अफसरों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
EOW ने बढ़ा दी मुश्किलें
छत्तीसगढ़ कोल स्केम में EOW ने निलंबित आईएएस रानू साहू, उप सचिव सौम्या चौरसिया और आईएएस समीर बिश्नोई की मुश्किलें काफी हद तक बढ़ा दी है। तीनों अफसरों के खिलाफ ने EOW एफआईआर दर्ज की है।आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
570 करोड़ से ज्यादा का है कोल स्केम
ED का दावा है कि छत्तीसगढ़ में कोयले में घोटाला किया गया है। इस मामले में 36 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ईडी का आरोप है कि कोयला के परिचालन, ऑनलाइन परमिट को ऑफलाइन करने सहित कई तरीकों से करीब 570 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध वसूली की गई है।