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CG सिविल सर्जन निलंबित: महिला डॉक्टर से किया दुर्व्यवहार, कलेक्टर की अनुशंसा पर सस्पेंड...

महिला चिकित्सा अधिकारी से दुर्व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना के आरोप में कलेक्टर की अनुशंसा के आधार पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है।

CG सिविल सर्जन निलंबित: महिला डॉक्टर से किया दुर्व्यवहार, कलेक्टर की अनुशंसा पर सस्पेंड...
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By NPG News

रायपुर। गरियाबंद जिला अस्पताल के सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक ने अस्पताल में पदस्थ महिला चिकित्साधिकारी से दुर्व्यवहार किया। कलेक्टर गरियाबंद की अनुशंसा पर सिविल सर्जन को निलंबित कर दिया गया है।

गरियाबंद जिला अस्पताल के सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक के पद पर डॉक्टर एमके हेला पदस्थ हैं। उन्होंने अस्पताल की महिला चिकित्सक के साथ दुर्व्यवहार किया था। महिला चिकित्सक ने दुर्व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना की शिकायत गरियाबंद कलेक्टर से की थी। शिकायत मिलने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गरियाबंद की अध्यक्षता में जांच समिति गठित कर दुर्व्यवहार एवं मानसिक प्रताड़ना की जांच रिपोर्ट कलेक्टर ने मंगवाई।

जांच समिति के जांच प्रतिवेदन में अंकित निष्कर्ष के अनुसार डॉक्टर एमके हेला, सिविल सर्जन शह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय गरियाबंद के द्वारा महिला चिकित्सा अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। उनके द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वह अभद्रता की श्रेणी में आता है, उक्त कृत्य कदाचरण की परिश्रेणी में आता है तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के सर्वथा विपरीत है। कलेक्टर ने उक्त जांच प्रतिवेदन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को भेजा।

जांच प्रतिवेदन को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन ने डॉक्टर एमके हेला सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला चिकित्सालय गरियाबंद को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( वर्गीकरण ,नियंत्रण तथा अपील नियम) 1966 के नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में डॉक्टर एमके हेला का मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं संभाग रायपुर निर्धारित किया गया है। बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। नीचे देखें आदेश...




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