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CG BEO Suspended: स्कूल की मुआवजा राशि अपने खाते में जमा करा लिया, सरकार ने किया निलंबित, देखे आदेश

CG BEO Suspended: शासकीय मिडिल स्कूल भगतदेवरी के फोरलेन सड़क परियोजना में अधिग्रहण के एवज में भूअर्जन अधिकारी ने बतौर मुआवजा 16 लाख 61 हजार 163 रुपए बीईओ के नाम जारी किया था। मुआवजे की राशि लेने के बाद बीईओ ने इसकी जानकारी आला अधिकारियों को नहीं दी और अपने बैंक खाते में जमा करा लिया। दो साल तक इसे दबाए रखा। जानकारी मिलने के बाद इसे अनुशासहीनता मानते हुए अवर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग ने बीईओ को निलंबित कर दिया है।

CG BEO Suspended: स्कूल की मुआवजा राशि अपने खाते में जमा करा लिया, सरकार ने किया निलंबित, देखे आदेश
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By Radhakishan Sharma

CG BEO Suspended: रायपुर। वित्तीय अनियमिताओं के चलते स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव ने बीईओ केके ठाकुर को निलंबित कर दिया है। उनके विरुद्ध अवकाश स्वीकृति के बिना वेतन आहरण करने और मुआवजा राशि को अनाधिकृत रूप से 2 साल तक आला अधिकारियों को बिना जानकारी दिए अपने पास रखने की शिकायत थी। जांच के बाद यह कार्यवाही की गई है।

मामला महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखंड का है। यहां बीईओ के पद पर केके ठाकुर पदस्थ हैं। उनके विरुद्ध शिकायत मिली थी कि शासकीय मिडिल स्कूल भगतदेवरी के फोरलेन सड़क परियोजना में अधिग्रहण के एवज में राज्य शासन से प्राप्त मुआवजा राशि 16 लाख 61 हजार 163 रुपए को बिना सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के दो वर्ष तक अपने पास रखा। इसके अलावा अनुपस्थित अवधि का भी बिना अवकाश स्वीकृत किए वेतन आहरण कर छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता और छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के विपरीत कार्य किया।

अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरती। केके ठाकुर खंड शिक्षा अधिकारी के कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत गंभीर कदाचार माना गया। महासमुंद के पिथौरा विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी केके ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद नियत किया गया है।




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