CG ACB Trap: JD समेत 3 गिरफ्तार: एक्शन में ACB...ज्वाइंट डायरेक्टर, आरआई और पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार
CG ACB Trap:छत्तीसगढ़ की एसीबी ने आज एक ज्वाइंट डायरेक्टर, आरआई और पटवारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। ज्वाइंट डायरेक्टर को इंद्रावती भवन से पकड़ा गया। वे एक सब इंजीनियर से एक लाख रुपए रिश्वत ले रहे थे, तब तक एसीबी टीम उनके चेंबर में पहुंच दबोच लिया। पिछले छह महीने के भीतर एसीबी द्वारा ट्रेप किए गए ये दूसरे ज्वाइंट डायरेक्टर होंगे।
CG ACB Trap: रायपुर। रायपुर। छत्तीसगढ़ की एसीबी आज एक्शन में आते हुए ज्वाइंट डायरेक्टर, आरआई और पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी चीफ अमरेश मिश्रा को मत्स्य विभाग के ज्वाइंट डायरेक्ट देव सिनहा के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी। उन्हें ट्रेप करने के लिए एसीबी की दर्जन भर अफसरों की टीम बनाई गई।
बतातें हैं, रायगढ़ के सहायक मत्स्य संचालक आफिस के सब इंजीनियर से विभागीय कार्य की स्वीकृति के लिए ज्वाइंट डायरेक्टर ने दो लाख रुपए में सौदा किया था। पहली किश्त एक लाख रुपए लेकर सब इंजीनियर आज नया रायपुर के इंद्रावती भवन पहुंचे। इससे पहले एसीबी टीम के लोग सादे वेश में तैनात हो गए थे। ज्वाइंट डायरेक्टर ने जैसे ही हाथ में पैसा लिया, एसीबी टीम कमरे में धमक गई और रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।
मछली पालन विभाग का संयुक्त संचालक गिरफ्तार
दरअसल, मछली पालन विभाग का संयुक्त संचालक 1 लाख रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार प्रार्थी नरेन्द्र श्रीवास निवासी खमतराई, सरकंडा जिला-बिलासपुर द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर में शिकायत की गई थी। शिकायत में उन्होंने बताया कि वह कार्यालय सहायक संचालक, मछली पालन विभाग जांजगीर-चाम्पा में उप अभियंता के पद पर पदस्थ है। उनके लंबित विभागीय कार्य हेतु संयुक्त संचालक (मछली पालन) देव कुमार सिंह द्वारा 2 लाख रूपये रिश्वत की मांग की जा रही है।
प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत सत्यापन कर आज ट्रेप आयोजित कर आरोपी देव कुमार सिंह, संयुक्त संचालक मछली पालन को रिश्वती राशि की प्रथम किश्त 1,00,000 लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। प्रकरण में उनके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत् अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
राजस्व निरीक्षक, पटवारी रिश्वत लेते गिरफ्तार
पीड़ित संजय दिवाकर, वर्तमान निवासी बाकीमोंगरा, जिला-कोरबा द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो, बिलासपुर में शिकायत की गई थी कि उसके द्वारा ग्राम जमनीपाली में भूमि खरीदने के लिये भूमिस्वामी शत्रुघन राव से सौदा तय हुआ, जिसका रजिस्ट्री पूर्व सीमांकन हेतु उसके द्वारा आवेदन किया गया है। अगली कार्यवाही हेतु प्रार्थी द्वारा राजस्व निरीक्षक जमनीपाली अश्वनी राठौर से मुलाकात करने पर उसके द्वारा संपूर्ण कार्यवाही हेतु 15,000 रिश्वत की मांग की गई।
पटवारी जमनीपाली धीरेन्द्र लाटा को पैसे देकर सीमांकन की अगली कार्यवाही करने के लिये कहा गया। शिकायत सत्यापन दौरान पटवारी धीरेन्द्र लाटा द्वारा मोलभाव कर 13,000 रु. में सौदा तय कर प्रार्थी से 5,000 रू. ले लिये गये। सत्यापन पश्चात आज ट्रेप आयोजित कर आरोपी पटवारी धीरेन्द्र लाटा एवं राजस्व निरीक्षक अश्वनी राठौर को रिश्वती रकम की अगली किश्त 8,000 रू. लेते रंगे हाथों पकडा गया।
आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर उनके निवास स्थानों की तलाशी भी ली जा रही है। प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध धारा 7 एवं 12 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत् अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।