CG ACB News: बीईओ ऑफिस के तत्कालीन अकाउंटेंट को 3 वर्ष की सजा, रिटायर्ड प्रधान पाठक से मांगी थी रिश्वत...

CG ACB News: अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में तत्कालीन लेखापाल सहायक ग्रेड 2 को रिटायर्ड प्रधान पाठक से 10 हजार की रिश्वत लेने के मामले तीन साल की सजा सुनाई गई है। बतौली विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ लेखापाल ने ऐरियर्स राशि निकालने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। पीड़ित रिटायर्ड प्रधान पाठक की शिकायत पर 2020 में लेखापाल प्रमोद गुप्ता को गिरफ्तार किया था। आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई है।
जानिए क्या था पूरा मामला
प्रार्थी बरनाबस मिंज पिता स्व० गेंदा मिंज उम्र 65 वर्ष, ग्राम शांतिपारा, ग्राम पंचायत भटको, थाना व तह० बतौली, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा 17 नवम्बर 2020 को एसीबी कार्यालय अम्बिकापुर में शिकायत किया गया था कि वह 28 फरवरी 2017 को पूर्व माध्यमिक शाला घोघरा, विकासखण्ड बतौली से प्रधान पाठक के पद से सेवानिवृत्त हुआ था।
सेवानिवृत्त होने के पश्चात् उसे केवल ग्रेच्युटी पे के रूप में 15 लाख रूपये की राशि प्राप्त हुआ है किन्तु अवकाश नगदीकरण की राशि 6 लाख रूपये एवं सातवे वेतनमान का ऐरियर्स राशि 1 लाख रूये प्राप्त नहीं हुआ था जिसका जल्द से जल्द भुगतान करने के एवज में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बतौली में पदस्थ आरोपी लेखापाल सहायक ग्रेड-02, प्रमोद गुप्ता के द्वारा प्रार्थी से 5 हजार रूपये ले दिया गया था।
प्रार्थी के शिकायत का सत्यापन कराया गया जिसमें आरोपी प्रमोद गुप्ता के द्वारा अवकाश नगदीकरण की राशि 6 लाख रूपये का बिल बनाने के लिये 60 हजार रूपये एवं सातवे वेतनमान के ऐरियर्स की राशि का बिल बनाने के लिये 10 हजार रूपये मांग किया गया तथा सातवे वेतनमान के ऐरियर्स की राशि का बिल बनाकर कोषालय में जमा करने के लिये 10 हजार रूपये देना ही पड़ेगा कहा गया।
शिकायत सत्यापन के पश्चात 30 दिसम्बर 2020 को ट्रेप कार्रवाई आयोजित किया गया। कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड बतौली, जिला सरगुजा के स्थापना / लेखा कक्ष में आरोपी प्रमोद कुमार गुप्ता को प्रार्थी बरनाबस मिंज रिश्वती रकम 10,000 रूपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।
प्रकरण में जांच पूरी होने के बाद 16 जुलाई 2021 को आरोपी के विरूद्ध विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अम्बिकापुर जिला सरगुजा में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। कोर्ट ने आज आरोपी प्रमोद गुप्ता सेवा निवृत्त सहायक ग्रेड-2 को 3 वर्ष का कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

संदीप कुमार कडुकार: रायपुर के छत्तीसगढ़ कॉलेज से बीकॉम और पंडित रवि शंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से MA पॉलिटिकल साइंस में पीजी करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। मूलतः रायपुर के रहने वाले हैं। पिछले 10 सालों से विभिन्न रीजनल चैनल में काम करने के बाद पिछले सात सालों से NPG.NEWS में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
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